राष्ट्रीय

PF Account से पैसे निकालने की हट गई लिमिट, जानिए अब कितनी निकाल सकते हैं रकम

EPFO New Rule: EPFO ने PF अकाउंट से पैसे निकालने को लेकर नियमों में बदलाव कर दिए हैं। आइए जानते हैं की EPFO मेंबर्स PF अकाउंट से एक बार में कितनी राशि निकाल सकते हैं।
less than 1 minute read
Feature image

EPFO (कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन) अपने मेंबर्स को कई सुविधाएं देता है। जरूरत के समय कर्मचारी अपने EPF खाते में जमा राशि की आंशिक निकासी कर सकते हैं। यह आंशिक निकासी टैक्स मुक्त होती है। बशर्ते ईपीएफ में कम से कम पांच वर्ष तक योगदान किया हो। अगर पांच साल से पहले पैसा निकालते हैं तो 10% टीडीएस चुकाना होगा। ईपीएफ सदस्य खुद के लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए अधिकतम एक लाख रुपये तक निकासी कर सकते थे। पहले इसकी अधिकतम लिमिट 50 हजार रुपये थी। यह बदलाव 10 अप्रैल को हुआ था लेकिन, हाल ही में इस नियम में बदलाव करके इसकी राशि को बड़ा दिया गया है।

ईपीएफओ का नया नियम

EPFO ने आंशिक निकासी के नियमों में बदलाव किया है। इसकी जानकारी केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी है। मनसुख मंडाविया ने कहा कि पीएफ अकाउंट (PF Account) से आंशिक निकासी की सीमा को बढ़ा दिया। अब ईपीएफओ के सदस्य पीएफ अकाउंट से 50,000 रुपये की जगह 1 लाख रुपये निकाल सकते हैं।

इस इजी स्टेप्स से आप EPFO से अपने पैसो की निकासी कर सकते हैं।

Updated on:
23 Sept 2024 03:24 pm
Published on:
22 Sept 2024 11:24 am
Also Read
View All
‘राष्ट्रपति ने वोट चोरी का खंडन नहीं किया, हमसे सबूत मांगे’, प्रेसिडेंट से मिलने के बाद राहुल गांधी ने दिया बयान

‘इसे ही डर और कायरत कहते हैं’ CJP के प्रदर्शन से पहले मेट्रों बंद होने के लेकर प्रियंका गांधी ने साधा BJP सरकार पर निशाना

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विजय चौक पर INDIA ब्लॉक का प्रदर्शन, राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे 10 विपक्षी सांसद

राहुल गांधी के दुष्प्रचार का NDA को मिल रहा फायदा, उपचुनावों में बड़ी कामयाबी पर विपक्ष पर पलटवार

’14 बार लिखे पत्र लेकिन किया नजरअंदाज’, राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले खरगे का चुनाव आयोग को लेकर बयान