अनूपपुर। राजेन्द्रग्राम थाना अंतर्गत देशी शराब अपने घर पर रखने की सूचना और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी ३५ वर्षीय दुर्गा पिता बैजनाथ जायसवाल निवासी पकरी, ३५ वर्षीय शिवमनी पिता जियालाल महरा निवासी सोनियामार थाना राजेन्द्रग्राम को 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को ३० हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पांडेय द्वारा की गई। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 30 जुलाई की है। आबकारी विभाग द्वारा न्याणयालय में 30 सितम्बर को आरोपीगण के विरूद्ध परिवाद पत्र प्रस्तुात किया गया। न्यालयालय ने 23 अक्टूबर को आरोपीगण के विरूद्ध चार्ज लगाया। लगभग 3 माह के अन्दंर 28 अक्टूबर को प्रकरण में सुनवाई करते हुए निर्णय पारित किया है। बताया जाता है कि 30 जुलाई को राजेन्द्राग्राम में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक कृष्णकांत उइके को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी अपने मकान में अवैध हाथ भ_ी देशी शराब रखे हुए हैं। तब सूचना पर छापामार कार्रवाई के लिए उनके द्वारा टीम मौके स्थल पर पहुंची और आरोपीगण के अधिपत्ये वाले आवास से आरोपी दुर्गा जायसवाल उनकी टीम को देखकर भाग गया। जबकि दूसरा आरोपी शिवमनी से पूछताछ करते हुए मकान की तलाशी ली गई। जिसमें 4 नग १५ लीटर वाले प्लांस्टिक के डिब्बे थे तथा 2 लीटर वाले बॉटल में अवैध हाथ भ_ी शराब पाई गई। शराब जब्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई की है। फरार आरोपी दुर्गा जायसवाल द्वारा न्यायालय में समर्पण किया गया। [typography_font:18pt;” >——————————————————