गांजा परिवहन एवं कब्जे मेें रखने वाले आरोपी को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास
न्यायालय ने 50-50 हजार रूपए का लगाया जुर्माना
गांजा परिवहन एवं कब्जे मेें रखने वाले आरोपी को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास
अनूपपुर। कोतवाली थानांतर्गत जिला जेल बिल्डिंग सकरिया गांव के पास अवैध तरीके से वाहन द्वारा राजेन्द्रग्राम से अनूपपुर तस्करी कर ला जा रहे गांजा प्रकरण की सुनवाई में विशेष न्यायाधीश एडीपीएस राजेश कुमार अग्रवाल ने आरोपीगण २२ वर्षीय मिराज उर्फ गोलू अंसारी पिता जलालुद्दीन, २५ वर्षीय कैसर रियाज मसूरी पिता अब्दुल वहीद मंसूरी दोनों निवासी मस्जिद मुहल्ला वार्ड नंबर 3 अनूपपुर को एनडीपीएस 20बी के अंतर्गत 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50-50 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक डीएस भदौरिया द्वारा पैरवी की गई। मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि कोतवाली में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक एनके पटेल को 2 अप्रैल 2014 को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि वाहन क्रमांक एमपी 65 टी 0519 राजेन्द्रग्राम से अनूपपुर तरफ आ रही है, जिसे मिराज अंसारी उर्फ गोलू चला रहा है, और इस गाड़ी के अंदर कैसर मुस्लाम सहित अन्य 2 बोरी लिए बैठे है। मिराज उर्फ गोलू अपने साथी के साथ अवैध गांजा बिक्री करने ला रहा है। सूचना के आधार पर जेल बिडिंग के आगे कोयलारी तिराहा ग्राम सकरिया में पुलिस की टीम द्वारा नाकेबंदी की गई। पुलिस को देखकर वाहन चालक गोलू उर्फ मिराज गाड़ी को काफी तेज चलाते हुए आगे जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस ने वाहन के अंदर बैठे मिराज एवं कैसर को पकड़ लिया। गाड़ी की तलाशी किए जाने पर 21 पैकेट मादक पदार्थ कुल 19 किलोग्राम गांजा मिला। जिसे मौके से जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना पूर्ण होने पर प्रकरण को न्यायालय में पेश किया, जहां आरोपीगण को दोषी पाते हुए न्यायाधीश ने यह आदेश पारित किया है।
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