अनूपपुर। जिले में पिछले १३ दिनों में मिले ५५० कोरोन संक्रमितों के बाद अब कोरोना से आम नागरिकों की सुरक्षा में सख्ती दिखाई है। जिसमें प्रशासन द्वारा जारी किए गए संशोधित आदेश में जिले के नगरीय क्षेत्रों में रोजाना शाम ६ बजे से सुबह ६ बजे तक कोरोना कफ्र्यू लगाने के निर्देश दिए हैं। इस कफ्र्यू के दौरान जिले के नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट चन्द्रमोहन ठाकुर ने प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जिला क्राईसेस मैनेजमेंट समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद नगरीय क्षेत्रों अनूपपुर, जैतहरी, कोतमा, पसान, बिजुरी, राजनगर, डोला, डूमरकछार एवं अमरकंटक के साथ तहसील मुख्यालय राजेन्द्रग्राम में नए सिरे से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश को लागू कर दिया है। आदेश के मुताबिक प्रतिदिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कफ्र्यू लागू रहेगा। इस अवधि में सभी आर्थिक गतिविधियां, बाजार, किराना, वस्त्र, जनरल दुकानें सभी तरह की दुकाने बंद रहेंगी। सिर्फ केमिस्ट, स्टोर, नर्सिंग होम, मेडिकल क्लीनिक खुले रहेंगे। जबकि प्रत्येक शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्व आदेश अनुसार कोरोना कफ्र्यू प्रभावशील रहेगा। इस दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक दुकानदार, अपने दुकान के सामने सामाजिक दूरी के लिए चूने का गोल घेरा बनाकर खरीददारों को मास्क से ढंका होना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सामग्री विक्रय करेंगे। दुकानदार द्वारा इन शर्तों का उल्लंघन करने पर दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी। विदित हो कि पूर्व में जिला प्रशासन ने शुक्रवार की शाम ६ बजे से लेकर सोमवार की सुबह ६ बजे तक कोरोना कफ्र्यू की घोषणा की थी। जबकि रोजाना रात १० बजे से सुबह ६ बजे तक लॉकडाउन के आदेश जारी किए थे। लेकिन इस दौरान बाजारों में नागरिकों की भीड़ अधिक बनी रहती नजर आई। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद भी दिनोंदिन बढ़ते चले गए। बॉक्स: धार्मिक स्थलों पर २० व्यक्ति की हो सकेगी उपस्थितिवहीं गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। अंत्येष्टि में मृतक के परिवार एवं निकटतम सदस्यों सहित अधिकतम 20 व्यक्ति अत्येष्टि में कोविड प्रोटोकाल के अनुसार सम्मिलित हो सकेंगे। नवरात्रि पर्व एवं रमजान पर्व पर मंदिर-मस्जिदों में 20 व्यक्ति से अधिक उपस्थित नहीं रहेगें तथा सदस्य मास्क पहनकर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों में उपभोक्ताओं को मास्क नहीं होने की स्थिति में खाद्यान्न वितरित नहीं किया जाएगा। दुकानों, बाजारों एवं सार्वजनिक स्थानों, चौराहों में बिना मास्क लगाए व्यक्ति पर चालानी कार्रवाई करते हुए 100 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। [typography_font:18pt;” >—————————————–