3.67 करोड़ की अनियमितता में निलंबित लैम्प्स प्रबंधक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज
खाद्यान्न सहित निर्माण कार्य में की थी गड़बड़ी
3.67 करोड़ की अनियमितता में निलंबित लैम्प्स प्रबंधक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज
अनूपपुर। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित राजेन्द्रग्राम के निलंबित लैम्प्स प्रबंध रामयश शर्मा के खिलाफ 3 करोड़ 67 लाख 30 हजार 751 रूपए के वित्तीय अनियमिता के सम्बंध में दर्ज कराई गई शिकायत में मामला दर्ज किया है। निलंबित प्रबंधक रामयश शर्मा के खिलाफ 9 जुलाई को फरियादी रघुनाथ तेन्द्रों निवासी पोड़ी फार्म अमरकंटक हाल प्रबंधक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित राजेन्द्रग्राम ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें निलंबित प्रबंधक रामयश शर्मा द्वारा संस्था की उचित मूल्य की दूकानों का खाद्यान शक्कर, मिट्टी तेल एवं नमक की बिक्री की राशि 72 लाख 65 हजार 715 रूपए संस्था में वापस नहीं की गई। वहीं गोदाम निर्माण एवं नली निर्माण का कार्य कराया गया, इसमें निर्माण कराने के पूर्व संस्था में निर्माण का फंड एवं उपायुक्त अनूपपुर की स्वीकृती आवश्यक थी। जिनसे स्वीकृति लिए बगैर 5 वर्षों में 70 लाख 55 हजार 447 रूपए का व्यय निमार्ण किया गया है। संस्था द्वारा दुकानदारों से पगड़ी की राशि 1 करोड़ 4 लाख 6 हजार 350 रूपए जमा की गई है। आरोपी द्वारा संस्था के बचत खाते में मात्र 9 लाख 2 हजार 141 राशि ही जमा की गई है। संस्था में एक ट्रक एवं एक ट्रैक्टर उपलब्ध है। जिनमें 5 वर्षों में कुल 1 करोड़ 34 लाख 96 हजार 657 रूपए व्यय किया गया है। जबकि वित्तीय पत्रको में मात्र 5 लाख 91 हजार 276 रूपए दर्ज हैं। इसके अलावा आरोपी द्वारा सेवा नियम के प्रावधानों के विपरीत 6 कर्मचारियों की नियुक्त की गई है। इस प्रकार निलंबित प्रबंधक रामयश शर्मा द्वारा कुल 3 करोड़ 67 लाख 30 हजार 751 रूपए की वित्तीय अनियमितता की गई है।
शिकायत पर गंभीरता दिखाते हुए पुलिस अधीक्षक एमएल सोलंकी ने थाना प्रभारी राजेन्द्रग्राम को प्रकरण पंजीबद्व करने के निर्देश दिए, जिस पर थाना राजेन्द्रग्राम में अपराध पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया है।
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