भालूमाड़ा। बाल विवाह की रोकथाम व समाज में जन जागृति के लिए सोमवार १६ अप्रैल को आंगनबाडी अधिकारी व कार्यकर्ताओं ने नगर के हाईस्कूल में स्कूली छात्र-छात्राओं को बाल विवाह से होने वाले सामाजिक नुकसान के बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा जन जागरण के लिए रैली निकाली गई। जिसमें राह से गुजरने वाले वाले सभी लोगों व वार्डवासियों से बाल विवाह सामाजिक कुप्रथा को बंद करने का आह्वान किया। इस मौके पर छात्राओं ने ‘बाल विवाह करना अपराध है के नारे भी लगाएं। रैली नगर के मुख्य मार्गो से गुजरते हुए वापस स्कूल प्रागंण में समाप्त हुई। आंगनबाड़ी सेक्टर सुपरवाईजर गिरिजा परस्ते, आंगनबाडी कार्यकर्ता शमीम अख्तर, लीला साहू एवं स्कूल की प्राचार्य अमृत कौर शिक्षिका गुंजन और चंदन सिंह ने छात्राओं को बाल विवाह के संबंध में समझाईश दी। उन्हें समझाते हुए बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र में बालिका का विवाह एवं 21 वर्ष से कम उम्र में बालकों का विवाह नहीं करना चाहिए। यह कानूनन अपराध है। कम उम्र में बालक-बालिकाओं का विवाह होने से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है।