23 मई को रहेगा पूर्ण दिवस कफ्र्यू, दूध और मेडिकल मुक्त
सभी अति आवश्यक सेवाएं रहेगी बंद, आमजनों के सुझाव पर जिला प्रशासन ने लिया निर्णय
23 मई को रहेगा पूर्ण दिवस कफ्र्यू, दूध और मेडिकल मुक्त
अनूपपुर। जिला मुख्यालय सहित अन्य विकासखंडों में कोरोना संक्रमण से बचाव में शासन के दिए निर्देशों के पालन में कुछ नागरिकों द्वारा बरती जा रही लापरवाही पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने आमजनों द्वारा नियमित रूप से दिए जा रहे सुझाव को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए शनिवार 23 मई को जिले में २४ घंटे का कफ्र्यू घोषित किया है। कफ्र्यू २३ मई की सुबह1 बजे से रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। कफ्र्यू दिवस के दौरान दो-चार पहिया वाहन, राशन, सब्जी एवं आम नागरिक से संबंधित सभी प्रकार की अति आवश्यक सेवाएं बन्द रहेगी। किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 बजे से 9 बजे तक कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेगें । जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स भी इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। जबकि जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां अमलाई तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन कार्य करने के लिए उक्त कफ्र्यू के प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग से सम्बन्धित समस्त नियमों एवं मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
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