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अनूपपुर

गंदगी से निपटने नगरपालिका की नई पहल, कचरा फैलाना पड़ेगा महंगा 200 से 500 रूपए देय होगा जुर्माना

स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत कार्यशाला में बनाई रणनीति, होटल व व्यापारी वर्ग हुए शामिल

अनूपपुरMay 08, 2019 / 12:47 pm

Rajan Kumar Gupta

Nagarpalika's new initiative to deal with dirt, garbage will have to b

गंदगी से निपटने नगरपालिका की नई पहल, कचरा फैलाना पड़ेगा महंगा 200 से 500 रूपए देय होगा जुर्माना

अनूपपुर। नगरीय क्षेत्र अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन नगरपालिका कार्यालय में मंगलवार की दोपहर नगरपालिका प्रशासक ऋषि सिंघई की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। जिसमें नगरीय क्षेत्र के होटल संचालक सहित स्थानीय व्यापारी शामिल हुए। सभी के सुझाव पर नगर पालिका द्वारा २२ दिसम्बर २०१८ की साधारण सभा की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी सभी को दी गई। इसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ठोस अवशिष्ट प्रबंधक नियमावली 2016 एवं संशोधित अध्यादेश 2017 के अंतर्गत निकाय सीमा में गंदगी आदि फैलाने में निम्न कार्य करने पर निम्नानुसार अर्थदंड ऑन स्पॉट फाइन लगेगा। सार्वजनिक स्थानों पर या नाले में रसायनिक अवशिष्ट या हानिकारक द्रव्य बहाना उल्लंघन करते पाए जाने पर न्यूनतम रूपए 200 अधिकतम रूपए 500 अर्थदंड़ देय होगा। नगरीय सेवा में बगैर अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र में एक से अधिक गोवंश, भैस, बकरा, बकरी, सुअर, आदि पशुपालन छोडक़र सडक़ पर गंदगी करने पर न्यूनतम 200 अधिकतम 500 रूपए अर्थदंड़ देय होगा। निर्माण एवं विंध्वंश अवशिष्ट अथवा निर्माण सामग्री फुटपाथ एवं सडक़ पर रखे जाने पर न्यूनतम 200 एवं अधिकतम 500 रूपए अर्थदंड। इसके अलावा रेस्टोरेंट, होटल, धर्मशाला, गार्डन, हॉस्पिटल व अन्य खाद्य पदार्थ से संबंधित संस्थानों में जैविक अपशिष्ट अथवा किचन अपशिष्ट सीधे उस क्षेत्र की सीवरेज या स्टोर्स से वाटर लाइन में डालने पर प्रथम उल्लंघन पर 100 रुपए द्वितीय उल्लंघन पर 200 रूपए एवं तृतीय उल्लंघन पर व्यवसायिक लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। अमानक एवं प्रतिबंधित पॉलीथिन की पन्नी पाए जाने पर न्यूनतम 200 रूपए एवं अधिकतम 500 रूपए अर्थदंड देना होगा। ठोस अपशिष्ट जैसे कचरा, टायर, प्लास्टिक एवं सामग्री जलाने पर होने वाली गंदगी पर शराब की दुकान कलाली आहता द्वारा गन्दगी करने पर न्यूनतम 200 एवं अधिकतम 500 रूपए अर्थदंड। जबकि सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की गंदगी करना खुले में शौच, करना न्यूनतम 200 अधिकतम 500 रूपए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना 200 अधिकतम 500 रूपए। बस स्टैंड आदि व्यवसाय करने में फुटपाथ एवं ठेला गाड़ी जलपान एवं अंडा विके्रता इत्यादि द्वारा गंदगी करने पर न्यूनतम 200 अधिकतम 500 रूपए अर्थदंड तथा शहर के विभिन्न वार्डों के पीछे की गलियों में गंदगी फैलाने पर न्यूनतम 200 अधिकतम 500 रूपए अर्थदंड देना होगा।

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