31 जुलाई तक नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कफ्र्यू
सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल रहेंगे बंद
31 जुलाई तक नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कफ्र्यू,31 जुलाई तक नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कफ्र्यू
अनूपपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश ज़ारी किए हैं। ज़ारी आदेश के अनुसार 31 जुलाई तक जिले में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन एवं दूरस्थ शैक्षणिक कार्यक्रम की अनुमति रहेगी। इसके अलावा सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के अन्य संस्थान बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ अति आवश्यक गतिविधियों के लिए अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में सख्त परिधि नियंत्रण होगा। धारा 144 के तहत प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच कफ्र्यू रहेगा। सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार आवश्यक जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के अतिरिक्त घर पर रहेंगें। सभी व्यक्तियों के जिले में आगमन पर सर्वप्रथम अनिवार्य रूप से नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र, थाना अथवा कार्यपालिक दंडाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना देनी होगी। स्वास्थ्य जांच उपरांत स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा तय अवधि के लिए होम/ संस्थागत क्वांरटीन के लिए निर्देशित किया जाएगा।
बॉक्स: चेहरे पर मास्क होगा अनिवार्य:
सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों पर मास्क, गमछा, दुपट्टा, साड़ी अथवा रूमाल से चेहरा नाक तथा मुंह को ढकना अनिवार्य है। नहीं ढकने पर 100 रूपए के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। इसके अलावा नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए छह फीट की दूरी अनिवार्य होगी।
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