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अनूपपुर

अनूपपुर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी, जिलेभर में लगा धारा 144

शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 29 सितम्बर से 12 नवम्बर तक प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू

अनूपपुरSep 29, 2020 / 08:30 pm

Rajan Kumar Gupta

Notification issued for Anuppur assembly by-election, Section 144 impo

अनूपपुर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी, जिलेभर में लगा धारा 144

अनूपपुर। अनूपपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीखों की लगाई जा रही कयास में आखिरकार २९ सितम्बर को चुनाव आयोग ने मप्र चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 29 सितम्बर को विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर-87 में उप निर्वाचन 2020 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही पूरे जिले मे आदर्श आचार संहिता को भी प्रभावी कर दिया है। भयमुक्त वातावरण में मतदाताओं को मताधिकार के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने धारा 144 लगाया है। जो पूरे अनूपपुर जिले में 29 सितम्बर से 12 नवम्बर की रात 12 बजे तक प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा में लागू रहेगी। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेय अस्त्र, खतरनाक हथियार व पदार्थ लेकर नहीं चल सकेगा। सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का प्रयोग नहीं करेगा। आम सभाएं, जुलूस, रैली भी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होंगी। सभा में अधिकतम 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। कोई व्यक्ति बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में अभ्यर्थी सहित 2 अन्य व्यक्ति ही प्रवेश करेंगे। इस अवधि के दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक घर-घर चुनाव प्रचार, व्हाट्सअप, फेसबुक, एसएमएस फोन तथा लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। रैली में सिर्फ 5 वाहनों के एक साथ चलने की अनुमति रहेगी। दो काफिलों के बीच 30 मिनट का अंतराल करना होगा। सभी स्थलों पर कोविड.19 की गाईडलाईन का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटी, पुलिस अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटी पर एवं मृत को श्मशान ले जाने एवं वापसी जुलूस, शादी विवाह से संबन्धित कार्यक्रम एवं जुलूस में लागू नहीं होंगे।
बॉक्स: परिणामों की घोषणा तक शस्त्र लाईसेंस निलंबित
जिले में आचार संहिता लगने के बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने मप्र. आयुध अधिनियम के तहत अनूपपुर जिले अंतर्गत समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रों कों निर्वाचन परिणामों की घोषणा तक निलंबित कर दिया है। साथ ही समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को आदेशित किया है कि उनके पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अपने निकटतम थानों में तत्काल जमा कराए। यह आदेश सुरक्षा के लिए सार्वजनिक एवं निजी प्रतिष्ठानों के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा पात्रों पर लागू नहीं होगा।
बॉक्स: विरूपण निवारण के लिए गठित किए गए विशेष दल
अधिसूचना के साथ किसी स्वामी की लिखित सूचना के बिना सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित किए जाने की अनुमति नहीं होगी। संपत्ति विरूपण निवारण दलों का गठन किया है। कलेक्टर ने बताया कि इन दलों का कर्तव्य होगा कि शासकीय/सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी प्रकार का विरूपण पाए जाने पर उसे तत्काल हटाने की कार्रवाई करेंगे तथा हटाने में हुआ व्यय दोषी व्यक्ति से बकाया भू राजस्व के रूप मे वसूला जाएगा। संपत्ति विरूपित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की भी कार्रवाई की जाएगी। निजी संपत्ति पर किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री चिपकाना, दीवार लेखन भी इस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। शहरी क्षेत्र में सीएमओ नोडल अधिकारी एवं संबन्धित थाना प्रभारी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी/कर्मचारी तथा संबन्धित निकाय के राजस्व निरीक्षक सदस्य होंगे। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र मे संबन्धित सीईओ जपं नोडल अधिकारी एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी पुलिस विभाग के अधिकारी एवं संबन्धित पंचायत सचिव के माध्यम से पालन के निर्देश दिये गए हैं। संबन्धित नोडल अधिकारी अपने क्षेत्र में की गई दैनिक कार्रवाई का प्रतिवेदन जिला नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर को देंगे।
बॉक्स: बिना अनुमति जुलूस एवं रैली का नहीं हो सकेगा आयोजन
आचार संहिता के प्रभावी होने पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने बिना अनुमति जुलूस और रैली पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश में आम सभा, जुलूस, रोड़ शो एवं रैली आयोजित करने तथा ऐसे कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग करने की अनुमति के लिए राजनीतिक दल व विभिन्न संगठनों द्वारा आवेदन किए जाएगें। इस सम्बन्ध में अनुमति के लिए एसडीएम क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अधिकृत किए गए हैं। सभाओं की अनुमति में दिनांक, सभा का स्थल एवं समय का स्पष्ट उल्लेख किए जाने तथा सभा के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग धीमी आवाज से करने के निर्देश दिए जाएंगे। सभाएं आयोजित करने की अनुमति सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे के मध्य होगी। सभा एवं जुलूस की अनुमति में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि दो राजनैतिक दलों को एक ही समय में एक ही स्थान पर सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी। शासकीय व अशासकीय स्कूल के खेल मैदान/ परिसर में सभा की अनुमति नहीं दी जाए।
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