मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में राजनैतिक प्रचार होगा प्रतिबंधित
निर्वाचन सम्बंधी समस्या शिकायत के लिए सहज होकर करें सम्पर्क- प्रेक्षक
मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में राजनैतिक प्रचार होगा प्रतिबंधित
अनूपपुर। शहडोल संसदीय क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन, संवीक्षा एवं नाम वापसी की कार्रवाई उपरांत शुक्रवार शाम कलेक्ट्रैट सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं अभ्यर्थियों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्र मोहन ठाकुर ने जानकारी देते हुए राजनैतिक प्रचार में आदर्श आचार संहिता का पालन एवं विधिवत अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही रैली सभा जुलूस आयोजित करने के निर्देश दिए। इस दौरान सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश तथा अन्य निर्वाचन संबंधी अधिनियमों/नियमों में विहित से अपेक्षित आचरण से संबधित समस्त प्रावधानों से अवगत कराया। कलेक्टर ने बताया कि किसी निजी संपत्ति में भी किसी भी प्रकार का प्रचार कार्य संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकेगा। इस दौरान आयोग के निर्देशानुसार रक्षा क्षेत्र जैसे जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ आदि से सम्बंधित किसी भी कार्यक्रम एवं सेना के जवानो की फोटोग्राफ्स का उपयोग आचार संहिता प्रभावशील होने के समय राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा लेखे में व्यय सही प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तो अभ्यर्थी को नोटिस दिया जाएगा। साथ ही बताया कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मतयाचना, मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व राजनैतिक प्रचार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। बैठक में प्रेक्षक लोकसभा निर्वाचन रंजन कुमार ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता में विहित आचरणों का अनिवार्य रूप से पालन करें। मतदान केंद्र के सम्बंध में कोई वरी लिस्ट है तो उससे अवगत कराएं।
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