अनूपपुर। जिला मुख्यालय अनूपपुर के तहसील कार्यालय के सामने ही स्वास्थ्य विभाग में बिना पंजीयन कराए अवैध तरीके से संचालित निजी क्लीनिक पर २२ जून की शाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अनूपपुर बीएमओ डॉ. प्रवीण शर्मा ने कार्रवाई करते हुए क्लीनिक को सील कर दिया। ५ सदस्यी टीम की कार्रवाई के लिए शाम ६.३० बजे पहुंची थी, जहां क्लीनिक बंद था, दरवाजे पर ताला लगी हुई थी। जिसपर उसके सहायक से जानकारी लेते हुए बंद दरवाजे के बाहर ही सील करने की कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा कर दिया गया। चस्पा किए गए नोटिस में प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारी ने तीन दिनों की मोहलत देते हुए अपने जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बीएमओ डॉ. प्रवीण शर्मा ने बताया कि अरविन्द राठौर नामक व्यक्ति द्वारा यह निजी क्लीनिक संचालित किया जा रहा था। जिसकी सूचना मिलने पर दो सप्ताह पूर्व नोटिस जारी करते हुए संचालक को अपनी क्लीनिक सम्बंधित सभी दस्तावेज जांच के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। जिसके संचालक ने नोटिस को कोई जवाब नहीं था। जिसपर पुन: संज्ञान लेते हुए सीएमएचओ द्वारा बीएमओ को आदेशित करते हुए क्लीनिक की जांच पड़ताल और कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इस कार्रवाई में नायब तहसीलदार दीपक तिवारी, बीएमओ डॉ. प्रवीण शर्मा, सहायक उपनिरीक्षक सहित दो अन्य सदस्य जांच के लिए पहुंचे थे। बीएमओ ने बताया कि जांच के दौरान क्लीनिक का दरवाजा बंद पाया गया। पूछताछ में दोपहर को ही रायपुर जाने की बात कह संचालक अरविन्द राठौर क्लीनिक बंद कर चला गया था। जिसके बाद बीएमओ द्वारा सील की कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा कर दी गई। वहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की क्लीनिक के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद बिना पंजीयन संचालित क्लीनिक संचालकों में हडक़म्प मचा हुआ है।बॉक्स: दो साल पूर्व यूनानी अल्टीनेट के लिए किया था आवेदनसीएमएचओ डॉ. एससी राय ने बताया कि अरविन्द राठौर ने वर्ष २०१८ में ही यूनानी अल्टीनेट डिग्री के आधार पर सीएमएचओ कार्यालय में आवेदन दिया था। लेकिन कार्यालय द्वारा अभी तक सम्बंधित व्यक्ति को अनुमति नहीं प्रदान की गई थी और ना ही सम्बंधित व्यक्ति द्वारा दोबारा कार्यालय से क्लीनिक के लिए कोई आवेदन या अनुमति ली गई। यहीं नहीं बिना अनुमति क्लीनिक संचालित कर अपनी डिग्री में एबीबीएस-एमडी दर्शा दिया। जबकि कार्यालय में दिए गए आवेदन में ऐसी कोई डिग्री नहीं सम्मिलित की गई है।वर्सन: निजी क्लीनिक बिना पंजीयन और अनुमति संचालित हो रहा था, जिसपर बीएमओ और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई कर सील की गई है। तीन दिनों में दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए गए तो आगे की कार्रवाई होगी।डॉ. एससी राय, सीएमएचओ अनूपपुर। [typography_font:18pt;” >————————————-