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अनूपपुर

मध्यप्रदेश में कांग्रेस नेता छोड़ सकते हैं पद, अंदरुनी कलह उजागर

आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नहीं शुभ संकेत, गुटबाजी में हुए झड़प पर जताई नाराजगी…।

अनूपपुरJan 21, 2022 / 05:48 pm

Manish Gite

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अनूपपुर। भोपाल में कांग्रेस की एकता का पाठ सीखकर अनूपपुर पहुंचे कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के बीच 19 जनवरी को ट्रेन से उतरते ही रेलवे परिसर में हुई गाली-गलौज व मारपीट के साथ थाने में दर्ज हुए मामले में अब कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष अनूपपुर एवं पुष्पराजगढ़ विधायक (pushprajgarh mla) फुंदेलाल सिंह का दर्द छलक आया है। जहां प्रदेश में हासियो पर खड़ी कांग्रेस में लगातार अंदरूनी कलह और अपने के बीच ही अपराध दर्ज कराने के मामले में नाराजगी जताते आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इसे शुभ संकेत नहीं बताया।

 

 

कांग्रेस जिला अध्यक्ष व पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह ने कहा कांग्रेस के अंदर इसी प्रकार की अंर्तकलह बनी रही तो वह समय दूर नहीं जब कांग्रेस अपना वजूद खो देगी।

 

वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आंतरिक कलह में अब जिला अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा देने की पेशकश की है। इसके लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपने और अन्य सुयोग्य पदाधिकारी को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने पत्र लिखेंगे।

 

मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष अनूपपुर ने बताया कि वे रात में ही भोपाल से अनूपपुर के लिए वापसी किए हैं। लेकिन जिले में कल भोपाल से लेकर अनूपपुर रेलवे स्टेशन तक कांग्रेसियों की सड़क पर लड़ाई से काफी दु:खी और व्यथित है। वह इस घटना के बाद जिला अध्यक्ष छोडऩे को भी तैयार हैं।


साथ ही उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से निवेदन करूंगा की मुझे अनूपपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद से मुक्त कर किसी योग्य कार्यकर्ता को इस पद पर नियुक्ति करें।

 

विदित हो कि 19 जनवरी की सुबह 11 बजे भोपाल से अनूपपुर पहुंची नर्मदा एक्सप्रेस से उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता दो गुटों में बंटकर एक गुट कोतमा विधायक सुनील सराफ समर्थक तो दूसरा गुट पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को समर्थक आपस में भिंड गए, जहां रेलवे स्टेशर परिसर में ही गाली-गलौज के साथ झूमा झपटी और मारपीट हो गई।

 

इस दौरान दोनों गुटों ने कोतवाली थाना अनूपपुर पहुंचकर मामले में एक-दूसरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। जिसमें एक गुट की शिकायत पर तीन कार्यकर्ताओं के खिलाफ और दूसरे गुट की शिकायत पर चार कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। जबकि भोपाल में ही टीटी नगर थाना भोपाल में कोतमा के कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा खुद पर हमला कराने के आरोप में कोतमा विधायक सुनील सराफ पर शिकायत दर्ज कराई है।

यह भी है खास

रेलवे स्टेशन परिसर में 19 जनवरी बुधवार की दोपहर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया था जब भोपाल से लौटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों के बीच राजनैतिक कारणों को लेकर झड़प और मारपीट हो गई। आधा घंटा से अधिक समय तक चले झूमा झपटी गाली गलौज और मारपीट की घटना चली। इसके बाद दोनों ही पक्ष कोतवाली थाना पहुंचे, जहां एक-दूसरे के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया, जिसमें एक पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने दूसरे पक्ष के चार कार्यकर्ताओं के खिलाफ और दूसरे पक्ष की शिकायत पर तीन कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है।

 

बताया जाता है कि कोतमा विधानसभा क्षेत्र एवं अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी पार्टी संबंधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए भोपाल गए हुए थे। जहां से सभी एक ही ट्रेन में वापस आ रहे थे। लौटने के दौरान बुधवार दोपहर रेलवे स्टेशन अनूपपुर के बाहर दोनों ही गुटों में कहासुनी बढ़ते बढ़ते गाली गलौज और मारपीट तक जा पहुंची। जिसके बाद दोनों ही पक्ष कोतवाली थाने पहुंच गए, जिनकी शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

 

सबसे पहले अनूपपुर जनपद अध्यक्ष ममता सिंह पति तीरथ सिंह गोंड़ की शिकायत पर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष संजय सोनी, किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी एवं जितेंद्र सोनी के विरुद्ध मारपीट गाली-गलौज तथा जातिसूचक गालियां देने के आरोप लगाए। शिकायत में बताया कि कोतमा विधायक सुनील सराफ की शिकायत करने के लिए वह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल गई हुई थी। जिससे आक्रोशित होकर इस घटना को अंजाम दिया गया।

 

वही दूसरे पक्ष की तरफ से ऋषि बंशकार पिता कमलेश बंशकार निवासी पुरानी बस्ती ने शिकायत में उल्लेखित कर पहले पक्ष द्वारा जातिसूचक गाली गलौज करने एवं मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई। जिसमें पुलिस ने मामले में राजकुमार शुक्ला, दीपू शुक्ला दोनों निवासी देवगवां, रिंकू मिश्रा, विक्रमा सिंह निवासी बिजुरी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है।

 

पुलिस के द्वारा दोनों पक्ष की शिकायत पर धारा 294, 323 ,506, 34 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम की धारा 3 (1 )( द ),3 (1 )( ध ),3 (2 )( 1 वी) के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी गई है ।

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