बिना लाइसेंस के शराब रखने वाले वाले आरोपी को न्यायालय से नही मिली जमानत
आरोपी के कब्जे से 54 लीटर शराब जब्त की गई थी
बिना लाइसेंस के शराब रखने वाले वाले आरोपी को न्यायालय से नही मिली जमानत
अनूपपुर। चचाई थाना क्षेत्र में बिना लाइसेंस के ५४ लीटर शराब रखने के मामले में न्यायधीश ने आरोपी २१ वर्षीय मनीष पटेल पिता धनीराम पटेल निवासी मेडियारास द्वारा जेल से रिहाई के लिए लगाए गए जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया है। प्रकरण में आरोपी को पुलिस द्वारा 19 नवम्बर को को गिरफ्तार कर न्यायलय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। राज्य की ओर से सहायक जिलां अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पांडेय ने पक्ष रखा था। यह आरोपी का दूसरा जमानत आवेदन था, जिसे शेसन न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दिया गया है। शेषन न्ययालय में राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सुधा शर्मा ने पक्ष रखा था। अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि पुलिस डायरी के अनुसार आरोपी के कब्जे से कुल 54 लीटर शराब जब्त की गई थी। अतिरिक्त लोक अभियोजक जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के कब्जे से आबकारी विभाग की शील लगी शराब जब्त की गई है। यदि जमानत दिया गया तो अपराध की पुनरावृति की सम्भवना है।
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