चिटफंड की आड़ में धोखाधड़ी करवाने वाली आरोपिया की जमानत याचिका खारिज
हितग्राहियों को आज तक जमा की गई राशि नहीं हुई वापस, कम्पनी भाग गई
चिटफंड की आड़ में धोखाधड़ी करवाने वाली आरोपिया की जमानत याचिका खारिज
अनूपपुर। चिटफंड कंपनी की आड़ में अनपढ़ महिलाओं व व्यक्तियों को झांसा देकर पैसा जमा कराने वाली एजेंटों के प्रकरण में सत्र न्यायाधीश अनूपपुर ने जैतहरी के अपराध में आरोपिया बुधवरिया बाई श्याम पति कुंवर सिंह श्याम निवासी ग्राम खेरीटोला थाना जैतहरी की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया गया है। मामले में राज्य की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया था। जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरी द्वारा बताया गया कि आरोपिया को संबंधित अपराध में दिनांक 13 अगस्त को गिरफतार किया गया था। इसी तिथि को जमानत के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के यहां आवेदन लगाई थी। आरोपिया के द्वारा यह दूसरा जमानत आवेदन सत्र न्यायालय के समक्ष लगाया गया था। बताया जाता है कि आरोपिया एचबीएन डेयरीज एंड एलाइड लिमिटेड कम्पनी शाखा शहडोल में एजेंट के रूप में कार्यरत थी। एजेंट बनकर तत्कालीन समय में (2010 से 2016 तक) बुधवरिया बाई श्याम कम्पनी की एजेंट बनकर लोंगों को प्रेरित कर कि 6 वर्ष 3 माह की अवधि पूर्ण होने पर जमा की गई राशि का दुगुना पैसा देने का लालच व प्रलोभन देकर हितग्राहियों से 300 रूपए, 600 रूपए, 900 रूपए प्रतिमाह के हिसाब से जमा करने व उसकी रसीद दिए जाने की धोखाधड़ी कर छल किया है। हितग्राहियों का कम्पनी में पैसा जमा किया गया जिसकी पॉलिसी बॉन्ड भी आरोपिया द्वारा दिया गया है। लेकिन हितग्राहियों को आज तक जमा की गई राशि वापस प्राप्त नहीं हुई है और कम्पनी भाग गई।