न्यायाधीश ने छात्राओं को दी महिलाओं के अधिकार की जानकारी
घरेलू हिंसा व महिला की गिरफ्तारी पर पुलिस कार्रवाई के प्रावधनों को किया सांझा
न्यायाधीश ने छात्राओं को दी महिलाओं के अधिकार की जानकारी
अनूपपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर द्वारा स्थानीय निजी महाविद्यालय अनूपपुर में जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ. सुभाष कुमार जैन एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे की उपस्थिति में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में न्यायाधीश ने छात्राओं को महिलाओं के अधिकार के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि महिलाओं को समान वेतन का अधिकार है, किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, किसी खास मामलें में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही यह संभव है। उन्होंने घरेलू हिंसा के संबंध में भी उपस्थित छात्राओं को जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए में प्रावधानिक मूल कत्र्तव्य के बारे में बताया कि हमें संविधान का पालन करना व राष्ट्रीय ध्वज, राष्टीय गान का सम्मान करना चाहिए। भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए साथ ही हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए। इस मौके पर जीतेन्द्र मोहन धुर्वे ने भी कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। शिविर के दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से ऋषि पांडेय, दीपक डहेरिया, अंकित रीछारिया एवं राजेश कोल उपस्थित रहे।
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