न्यायाधीश ने स्कूली छात्रों को दी संविधान की मूल कर्तव्य की जानकारी
लैंगिक भेदभाव में कन्या भू्रण हत्या को बताया वजह
न्यायाधीश ने स्कूली छात्रों को दी संविधान की मूल कर्तव्य की जानकारी
अनूपपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर द्वारा स्थानीय निजी स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ. सुभाष कुमार जैन एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे शामिल हुए। शिविर में न्यायाधीश ने छात्र-छात्राओं को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए में प्रावधानिक मूल कत्र्तव्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि हमें संविधान का पालन करना व राष्टीय ध्वज राष्टीय गान का सम्मान करना चाहिए। भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। साथ ही हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए। इस मौके पर न्यायाधीश ने कन्या भू्रण हत्या विषय पर भी छात्र-छात्राओं को समझाते हुए बताया कि लैंगिक भेदभाव की वजह से ही मुख्यत: कन्या भू्रण हत्या होती है। शिविर के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा स्कूल परिसर में छात्र-छात्राओं के साथ पौधारोपण किया गया।
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