गाली-गलौच कर मारपीट करने वाले आरोपियों को कारावास
3-3 माह का सश्रम कारावास एवं 100-100 रूपए अर्थदंड की सजा
गाली-गलौच कर मारपीट करने वाले आरोपियों को कारावास
अनूपपुर। यात्री वाहन में सवारी ले जाने की बात लेकर हुए विवाद तथा मारपीट की घटना के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुशील कुमार अग्रवाल राजेन्द्रग्राम ने दोषी पाते हुए आरोपी भोलू बंजारा पिता खेमा उर्फ कोदा , कोन्दा नायक पिता माना नायक एवं बलराम बंजारा पिता कोंदा नायक निवासी पोडकी अमरकंटक को 3-3 माह का सश्रम कारावास एवं १००-१०० रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। राज्य की ओर से संगीता सिंह परिहार द्वारा पैरवी की गई। मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि कल्लू नायक निवासी ग्राम पोडकी राजेन्द्रग्राम से पोडकी के बीच गाड़ी चलाता था। 19 मार्च 2013 की सुबह 10 बजे ग्राम पोडकी चौराहा के पास सवारी ले जाने की बात को लेकर उसके साथ आरोपीगण ने उसकी वाहन में सवारी गाड़ी रोककर गाली-गलौच कर उसके साथ मारपीट की थी। जिससे वह बेहोश हो गया था। इस घटना में शरीर में चोट के साथ उसके दाएं पैर के पोली के पास फैक्चर हो गया था। पीडि़त की रिपोर्ट पर थाना अमरंकटक द्वारा संपूर्ण विवेचना बाद मामला न्यायालय में पेश किया गया था, जहां यह सजा सुनाई गई।
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