एक महिला के उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए जाने के बाद संदीप कुमार को गत तीन सितम्बर को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए उन्हें निर्देश दिया है कि वह सबूतों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे और अपना पासपोर्ट जमा कराएं।
पूर्व मंत्री की जमानत मंजूरी के लिए तर्क दिया गया कि जांच का काम पूरा हो चुका है और इसलिए उन्हें जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि पुलिस ने जमानत का विरोध किया और कहा कि वह गवाहों को प्रभावित करने के साथ ही जांच में बाधा डाल सकते हैं।
पुलिस का कहना था कि आरोपी जिस विधानसभा क्षेत्र में रहता है पीडि़त भी उसी क्षेत्र में है और यदि जमानत मंजूर की गई तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। आरोपी का कहना था कि वह दो महीने से न्यायिक हिरासत में हैं और इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से उसका व्यवहार अच्छा रहा है और उसने स्वयं पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था।
आम आदमी पार्टी(आप) के सुलतानपुर माजरा से विधायक संदीप कुमार को एक महिला के यौन शोषण के आरोप को लेकर गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया था। सीडी के सामने आने के बाद संदीप कुमार को अरविंद केजरीवाल मंत्रिमंडल से 31 अगस्त को बर्खास्त कर दिया गया था।