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एशिया

पाकिस्तान: देशद्रोह के मामले को लेकर मुशर्रफ के खिलाफ फैसला सुरक्षित

नवंबर 2007 में संविधान के दायरे से बाहर जाकर आपातकाल लगाया

नई दिल्लीNov 19, 2019 / 02:13 pm

Mohit Saxena

Parvez musharraf
इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पूर्ववर्ती पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सरकार ने पूर्व थल सेना प्रमुख के खिलाफ 2013 में देशद्रोह का मामला दर्ज कराया था। नवंबर 2007 में संविधान के दायरे से बाहर जा कर आपातकाल लगाने को लेकर उनके खिलाफ यह कदम उठाया गया था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक,तीन सदस्यीय पीठ की अगुवाई कर रहे न्यायमूर्ति वकार अहमद सेठ ने पूछा कि मुशर्रफ के वकील कहां हैं। अदालत के एक विशेष रजिस्ट्रार ने उन्हें बताया कि वकील उमरा करने गए हैं। इसके बाद, न्यायमूर्ति सेठ ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के वकील को मंगलवार को अपनी दलीलें पेश करने का तीसरा मौका दिया जाता है। इसके बाद सुनवाई थोड़े समय के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके बाद अदालत ने कहा कि मामले में फैसला 28 नवंबर को सुनाया जाएगा। इसके अलावा,अदालत ने कहा कि मुशर्रफ के वकील 26 नवंबर तक लिखित तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं।

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