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पाक पीएम इमरान खान ने छेड़ा कश्मीर राग, कहा- भारत कर रहा अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन

locationनई दिल्लीPublished: Apr 04, 2020 12:05:33 am

Submitted by:

Mohit Saxena

Highlights

इमरान ने इसे जम्मू-कश्मीर के ‘डिमॉग्रफी को बदलने की कोशिश’ करार दिया है।
केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर डोमिसाइल के नियम और शर्तें तय की।

imran khan

इमरान खान।

इस्लामाबाद। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए गुरुवार को सार्क देशों के प्रमुखों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पाक के प्रतिनिधि ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। पाक पीएम इमरान खान ने भारत सरकार द्वारा एक दिन पहले जारी किए गए जम्मू-कश्मीर री-ऑर्गनाइजेशन ऑर्डर 2020 की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सूबे की ‘डिमॉग्रफी यानी जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश’ हो रही है।
कश्मीर से 370 को निरस्त करने के बाद से ही पाकिस्तान लगातार भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वह उसे हर अंतरराष्ट्रीय मंच से बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू-कश्मीर री-ऑर्गनाइजेशन ऑर्डर 2020 से बौखलाए पाक पीएम ने इसे कश्मीर में ‘भारत का आतंकवाद’ तक करार दिया है। खुद आतंक का पैरोकार माने जाने वाले पाकिस्तान उल्टे ही भारत पर आरोप लगा रहा है।
https://twitter.com/ImranKhanPTI/status/1245709751838785536?ref_src=twsrc%5Etfw
इमरान ने भारत के खिलाफ किया ट्वीट

इमरान ने गुरुवार को कुल तीन ट्वीट कर भारत के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार जम्मू-कश्मीर के डिमॉग्रफी को अवैध तरीके से बदलने की कोशिश कर रहा है। नया जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 चौथे जिनेवा कन्वेंशन का सीधा-सीधा उल्लंघन है।’
कोरोना की आड़ में लिया फैसला

एक अन्य ट्वीट में इमरान ने आरोप लगाया है कि भारत कोरोना वायरस की आड़ में फायदा उठाना चाहता है। पाकिस्तान के पीएम ने कश्मीर राग छेड़ते हुए संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि उन्हें भारत को ‘यूएनएससी प्रस्तावों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन’ करने से रोकना चाहिए।
जम्मू-कश्मीर में लागू किया है डोमिसाइल कानून

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त करने के आठ महीने बाद केंद्र सरकार ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर में डोमिसाइल को लागू कर दिया। गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 का गजट नोटिफिकेशन जारी किया। अब जम्मू-कश्मीर में 15 साल से रह रहे नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर डोमिसाइल के नियम और शर्तें तय की हैं।
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