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पाकिस्तान: कसूर रेप केस में नया मोड़, आरोपी को दो और मामलों में सजा-ए-मौत

इमरान अली नामक व्यक्ति कसूर में नाबालिग लड़की से रेप और हत्या से मिलते जुलते नौ और मामलों में शामिल रहा है। उसके अपराध को रेयर ऑफ़ रेयरेस्ट मानते हुए अदालत ने उसको मौत की सजा दी है।

नई दिल्लीAug 08, 2018 / 02:10 pm

Siddharth Priyadarshi

लाहौर। पाकिस्तान के पंजाब के कसूर शहर में नाबालिग लड़की से रेप और हत्या मामले में एक नया मोड़ आ गया है। खबरों के अनुसार लड़कियों के रेप और हत्या के आरोपी को इसी तरह के दो अन्य मामले के लिए पंजाब की आतंक रोधी अदालत ने मृत्युदंड की सजा दी है। बता दें कि इससे पहले पकिस्तान के पंजाब प्रान्त की कसूर की घटना को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ था। कई दिनों तक पंजाब सूबा काफी अशांत रहा था।
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क्या है मामला

पाकिस्तान मीडिया की खबरों के अनुसार इमरान अली नामक व्यक्ति कसूर में नाबालिग लड़की से रेप और हत्या से मिलते जुलते नौ और मामलों में शामिल रहा है। उसके अपराध को रेयर ऑफ़ रेयरेस्ट मानते हुए अदालत ने उसको मौत की सजा दी है। पाकिस्तान की एक आंतक रोधी अदालत इमरान ने अली को को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। न्यायाधीश सजद अहमद ने कोथ लखपत जेल के अंदर मुकदमा चलाया, और जज के लिखित फैसले के अनुसार, इमरान को चार और मौत की सजाएं सुनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त उस पर 30 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। अगर वह जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो वह जेल में अतिरिक्त छह महीने बिताएगा।
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जेल में है इमरान अली

रेप और हत्या के सिलसिले वार मामलों में इमरान अली की भूमिका को सरकार साबित करने में सफल रही थी। इमरान अली अभी जेल में है। नाबालिग लड़की के रेप एन्ड मर्डर मामले में वह मृत्युदंड दिए जाने का इंतजार कर रहा है। बीते शनिवार को तीन नाबालिग लड़कियों से रेप और हत्या के 12 अन्य मामलों में उसे मौत की सजा दी गई। इसके अलावा तीन और मामलों में उसके खिलाफ जांच जारी है।

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