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पाकिस्तान के एक प्रमुख मीडिया हाउस की रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वोच्च अदालत ने जवाबदेही अदालत के जस्टिस मोहम्मद अरशद मलिक को निर्देश दिया कि वह हर हफ्ते शीर्ष अदालत को मामले की प्रगति रिपोर्ट दें। वे समय सीमा तय करने वाले एक आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान चीज जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बचाव पक्ष के वकील दिए गए समय में अपनी दलीलें पूरी कर लेंगे।
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पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने भ्रष्टाचार के बाकी दो मामलों के निबटारे की समयसीमा में छह हफ्ते का विस्तार देने का आदेश दिया था। पिछले सप्ताह मलिक ने शीर्ष अदालत को लिखित आवेदन देकर पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ के मामले के निपटारे के लिए 5वीं बार समय विस्तार देने का निवेदन किया था।
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यह है मामला
बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम (44) और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) मोहम्मद सफदर (54) क्रमश: 10 साल, 7 साल और एक साल की जेल की सजा काट रहे हैं। वे रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। यह सजा उन्हें लंदन में अवैध कमाई से 4 फ्लैट खरीदने के मामले दी गई है। शरीफ और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मामले दर्ज हैं। इनमें शरीफ के दोनों बेटे भी बनाए गए हैं, जिन्हें अदालत ने भगोड़ा घोषित किया हआ है।