मुंबई हमला: पाकिस्तान कोर्ट ने लखवी समेत सरकार को भेजा नोटिस
इस्लामाबाद आतंकवाद-निरोधी कोर्ट द्वारा जारी किया नोटिस सात आरोपियों को
भी दिया गया है, मामले की अगली सुनवाई होगी 22 सितंबर को होनी है
लाहौर। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने 2008 मुंबई हमले के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों द्वारा प्रयुक्त नौका की जांच-परख करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सरकार तथा लश्कर कमांडर जकिउर रहमान लखवी सहित मामले के सातों आरोपियों को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने मांगीं दलीलें
सुनवाई के बाद अदालत के एक अधिकारी ने बताया, इस्लामाबाद की आतंकवाद-निरोधी अदालत ने रावलपिंडी के आदियाला जेल में मुंबई मामले की बुधवार को सुनवाई की और सात आरोपियों तथा अभियोजन को नोटिस जारी कर कराची के गोदी में खड़े अल-फौज नाव की जांच-परख को लेकर उनकी दलीलें मांगी। उन्होंने कहा कि अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ही के वकील मामले की अगली सुनवाई के दिन, 22 सितंबर को अपनी दलीलें पेश करेंगे।
अल-फौज को दी जांच की अनुमति
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुंबई मामले में अल-फौज की जांच-परख के लिए आयोग को कराची नहीं जाने देने के निचली अदालत के फैसले को पिछले महीने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को ‘दोषपूर्ण और कानून के अुनसार नहीं होना’ बताया तथा अल-फौज के जांच परख की अनुमति दी थी। अभियोजन ने अनुरोध किया है कि नौका को ‘मुकदमे की संपत्ति’ बनाया जाए। अल-फौज कराची में पाकिस्तानी अधिकारियों की निगरानी में है।
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