पाक सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तोड़े गए मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए
Highlights
- इसके पूरा होने की समय सीमा भी बताने को कहा गया है।
- प्रांत में क्षतिग्रस्त करीब एक सदी पुराने मंदिर का मामला सामने आया।

इस्लामाबाद। पाक के उच्चतम न्यायालय (Pakistan Supreme Court) ने खैबर पख्तूनख्वा सरकार को आदेश दिए है कि प्रांत में क्षतिग्रस्त करीब एक सदी पुराने मंदिर (Temple) का फौरन पुनर्निर्माण कराए। साथ ही, इसके पूरा होने की समय सीमा भी बताने को कहा गया है। प्रांत के कारक जिला स्थित टेरी गांव में मंदिर पर कट्टरपंथी जमियत उलेमा ए इस्लाम पार्टी (फजल उर रहमान समूह) के सदस्यों ने बीते साल दिसंबर में हमला किया था।
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मंदिर को आग के जरिए क्षतिग्रस्त करने के मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की
इस घटना की मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के नेताओं ने कड़ी निंदा की थी। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने बीते हफ्ते इसके पुनर्निर्माण का आदेश दिया था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाली शीर्ष न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सोमवार को मंदिर को आग के हवाले किये जाने के मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की।
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