सीएम योगी ने सभी जिलों के एसएसपी और डीएम को जनता से कम से कम एक घंटा मिलने के निर्देश दिए है। साथ ही जो अधिकारी जहां तैनात है वहां नाइट हाल्ट करें। चाहे एसडीएम हों या सीओ या फिर एसओ हों, अगर वहां आवास नहीं हैं तो किराए के मकान में रहें। सीएम योगी गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग व शुक्रवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा भी करेंगे।
सीएम योगी संग बैठक के बाद डीजीपी ओपी सिंह ने भी प्रेस वार्ता की और बताया कि सीएम योगी ने उन्हें गो तस्करी को हर हाल में रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गंभीर अपराध की मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जनता से जवाबदेही को तय करने को सीएम ने दिए निर्देश। थानाध्यक्ष की नियुक्ति मेरिट के बेसिस पर ही होनी चाहिए। साथ ही अभ फुट पेट्रोलिंग की जाएगी। डीजीपी ने आगे बताया कि यूपी 100 के रूट को फिर से बदला जाएगा व इसकी फिर से समीक्षा की जाएगी। अपराधियों को किसी भी दशा में छोड़ा नही जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत किया जाए। टॉप 10 अपराधियों की सूची हर थाने में होनी चाहिए। कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए जनता से सीधा संवाद किया जाएगा। वहीं तैनाती की जगह पर ही अधिकारियों व अफसरों को रात्रि विश्राम के निर्देश दिए गए हैं। ओपी सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने साइबर क्राइम पर भी जोर दिया है। हमने दो जगह साइबर थाने स्थापित किए हैं। एक लखनऊ और नोएडा में, गौ तस्करी को भी हर दशा में रोकने के लिए निर्देश दिया है। वहीं सीएम ने तीन चीजों पर विशेष ध्यान दिया है, दलित अपराध, अल्पसंख्यक अपराध और महिलाओं के साथ होने वाले अपराध।
सीएम योगी की प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की खास बात यह भी रही कि पहली बार सभी अधिकारियों के सेल फोन जमा करा लिये गये। प्रदेश के अलग-अलग जिलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक के लिए मीटिंग हॉल में जाने से पहले बाहर ही एक बड़ा स्टॉल लगाया गया, जहां पर सभी के मोबाइल जमा करा लिए गए। बताया जा रहा है कि मोबाइल जमा करने से पहले उनके मोबाइल पर जिले के नाम और पद की स्लिप भी चस्पा की गई। उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए मोबाइल जमा करने पर टोकन दिया गया जिसे वापस करने पर मोबाइल फिर से लिया जा सका। सीेएम नहीं चाहते थे कि बैठक के दौरान फोन कॉल य मैसेज से किसी प्रकार की खलल पैदा हो। इसे लेकर मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने पूर्व में ही आदेश भी जारी किया था जिमसें कहा गया था कि लोकभवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में किसी का भी मोबाइल फोन लाना प्रतिबंधित है। यह पत्र उप मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के सभी राज्यमंत्रियों व राज्यमंत्रियों के निजी सचिवों को दिया गया था।