scriptTraffic Rule: इस राज्य में अगर तोड़ा ट्रैफिक नियम तो पड़ेगा पछताना! 10 गुना तक बढ़ गई पेनल्टी | Breaking traffic rules will draw higher penalties in Maharashtra | Patrika News
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Traffic Rule: इस राज्य में अगर तोड़ा ट्रैफिक नियम तो पड़ेगा पछताना! 10 गुना तक बढ़ गई पेनल्टी

महाराष्ट्र में अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ना अब आपको पहले से ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। हाल ही में राज्य सरकार ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने को करीब 10 गुना तक बढ़ा दिया है।

नई दिल्लीDec 03, 2021 / 05:35 pm

Tanay Mishra

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Maharashtra hikes traffic penalty

मुंबई। महाराष्ट्र में ट्रैफिक नियमों को तोड़ना अब आपकी जेब पर पहले से ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक नॉटिफिकेशन जारी करते हुए यह जानकारी दी है कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के अनुसार राज्य सरकार ने ट्रैफिक नियमों के पालन न करने से जुड़े सभी अपराधों के लिए जुर्माने को बढ़ा दिया है। ऐसे में राज्य में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना और उन्हें तोड़ने पर 1 दिसंबर से जुर्माने की बढ़ी हुई राशि चुकानी पड़ेगी।
दुर्घटनाओं को कम करने और अनुशासन को बनाए रखने में मिलेगी मदद

महाराष्ट्र राज्य परिवहन आयोग के कमिश्नर अविनाश ढाकाने ने कहा है कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने में हुई इस बढ़ोत्तरी से सड़क पर दुर्घटनाओं को कम करने और अनुशासन को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
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कितना बढ़ गया है जुर्माना?

महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए नॉटिफिकेशन के अनुसार अब एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। किसी वाहन के साथ के साथ बिना वजह अनधिकृत हस्तक्षेप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। स्टेज कैरिज बसों में बिना टिकट या पास के यात्रा करने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर उसे चलाने वाले पर और 5,000 रुपये का जुर्माना और कमर्शियल वाहन होने पर उसके मालिक पर भी 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वाहन रेसिंग के पहले अपराध के लिए 5000 जुर्माना रुपये और उसके बाद के अपराध के लिए 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा। बिना रिफ्लेक्टर और टेल लैंप के वाहन चलाने के लिए ज़रूरी कागज़ों के अलावा नंबर प्लेट प्रदर्शित करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत, पहली बार अपराध के लिए 500 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार और उसके बाद के अपराध के लिए 1,500 रुपये का जुर्माना लगेगा।

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