अयोध्या

Ayodhya Masjid : अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद का नाम लगभग तय, बाबरी नहीं बल्कि यह होगा नाम

– 16वीं शताब्दी की विवादित संचरना से नई मस्जिद को नहीं जोड़ना चाहता है ट्रस्ट- सोहवल तहसील के धन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए मिली है पांच एकड़ जमीन- इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के प्रवक्ता अतहर हुसैन ने कहा कि मस्जिद के नाम के बारे में तमाम सुझाव मिल रहे हैं

अयोध्याAug 15, 2020 / 02:28 pm

Hariom Dwivedi

मस्जिद परिसर के निर्माण की देखरेख करने वाले वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद का नाम बाबर नहीं, बल्कि धन्नीपुर गांव के नाम पर रखा जा सकता है।

अयोध्या. राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद अब अयोध्या में मस्जिद निर्माण की कवायद तेज हो गई है। मस्जिद निर्माण के लिए ‘इण्डो इस्लामिक कल्चरल फाउण्डेशन ट्रस्ट’ का गठन हो चुका है। लखनऊ के बर्लिंगटन में ट्रस्ट का नया कार्यालय भी ले लिया गया है, जहां जल्द ही ट्रस्ट की बैठक होगी। बैठक से पहले ही मंस्जिद के नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। मस्जिद परिसर के निर्माण की देखरेख करने वाले वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद का नाम बाबर नहीं, बल्कि धन्नीपुर गांव के नाम पर रखा जा सकता है। अयोध्या शहर से बाहर सोहवल तहसील के धन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन मिली है। ‘इण्डो इस्लामिक कल्चरल फाउण्डेशन ट्रस्ट’ द्वारा इस जमीन पर मस्जिद के अलावा अस्पताल, सामुदायिक रसोईघर और एक शैक्षिक केंद्र बनाने की संभावना है।
इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के प्रवक्ता अतहर हुसैन ने कहा कि मस्जिद के नाम के बारे में तमाम सुझाव मिल रहे हैं। लेकिन, प्रस्तावित नामों की सूची में ‘मस्जिद धन्नीपुर’ का नाम सबसे ऊपर पर है। ‘अमन मस्जिद’ और ‘सूफी मस्जिद’ आदि नामों पर चर्चा हो रही है। अधिक संभावना है ‘मस्जिद धन्नीपुर’ नाम की है।
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ट्रस्ट का कहना है कि वह नई मस्जिद को 16वीं शताब्दी की विवादित संचरना से नहीं जोड़ना चाहते है। हुसैन ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड शुरू से अपने स्टैंड पर कायम है कि मुगल सम्राट बाबर के नाम पर मस्जिद का नाम नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थापित परंपरा है कि मस्जिदों का नाम अक्सर इलाके या स्थानीयता के नाम पर रखा जाता है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिली थी 5 एकड़ जमीन
अयोध्या विवाद पर नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में 2.77 एकड़ की जगह देने का आदेश दिया था। साथ ही मस्जिद के निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थल पर पांच एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया था। इसके बाद यूपी सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए रौनाही थाना क्षेत्र के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन दी है।
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