अयोध्या में जारी गाइड लाइन 1. सरकारी कार्यालयों में सभी कर्मचारी आयेंगे किन्तु उनकी 03 अलग-अलग पालियाँ होंगी, जिसमें प्रथम पाली प्रातः 09.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक, द्वितीय पाली प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक तथा तृतीय पाली प्रातः 11.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक की होगी।
2. सभी कार्यालयों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कार्यालयाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु सोडियम हाइपो क्लोराइट साॅल्यूशन की व्यवस्था करके अपने सफाई कर्मचारियों के माध्यम से पूरे कार्यालय को दिन में दो बार सुबह-शाम सैनिटाइज करायेंगे।
2. सभी कार्यालयों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कार्यालयाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु सोडियम हाइपो क्लोराइट साॅल्यूशन की व्यवस्था करके अपने सफाई कर्मचारियों के माध्यम से पूरे कार्यालय को दिन में दो बार सुबह-शाम सैनिटाइज करायेंगे।
3. लाॅकडाउन 4 के दौरान दुकानों के खुलने हेतु जारी रोस्टर के अनुसार ही लाॅकडाउन 5 में भी बाजारों में दुकानें खोलने की अनुमति होगी, जिसमें सभी को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। परिवर्तन होने की दशा में पृथक् से सूचित किया जायेगा।
4. सभी मल्टी ब्राण्ड व सुपर मार्केट्स खुलेंगी किन्तु इसके अन्दर की सभी दुकानों यथा-इलेक्ट्राॅनिक्स, कपड़ा, जूता-चप्पल आदि का संचालन लाॅकडाउन 4 में जारी रोस्टर में नियत दिन व समय के अनुसार ही किया जायेगा। परिवर्तन होने की दशा में पृथक् से सूचित किया जायेगा।
5. सब्जी मण्डी को तात्कालिक रूप में जिस प्रकार से रात्रि में संचालित किये जाने की तथा डोर-टू-डोर डिलेवरी की व्यवस्था है, वही व्यवस्था अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगी। इसमें परिवर्तन होने की स्थिति में पृथक् से सूचित किया जायेगा।
5. सब्जी मण्डी को तात्कालिक रूप में जिस प्रकार से रात्रि में संचालित किये जाने की तथा डोर-टू-डोर डिलेवरी की व्यवस्था है, वही व्यवस्था अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगी। इसमें परिवर्तन होने की स्थिति में पृथक् से सूचित किया जायेगा।
6. दूध की गाड़ियाँ अभी तक जिस प्रकार से चल रही हैं, उसी प्रकार चलती रहेंगी, इसमें परिवर्तन होने की दशा में पृथक् से सूचित किया जायेगा। 7. पटरी दुकानदार और ठेले वाले अपना कारोबार कर सकेंगे किन्तु भीड़-भाड़ वाले इलाके में नहीं कर पायेंगे। फैजाबाद शहर में गुलाबबाड़ी के मैदान और अयोध्या में पुराना बस अड्डा मैदान में लगा सकेंगे, अन्य नगर निकायों में जो मैदान उपलब्ध होगा, उसी में दुकान लगा पायेंगे, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में दुकान नहीं लगा पायेंगे।
8. दो पहिया वाहनों पर 02 लोगों को चलने की अनुमति होगी, किन्तु दोनों को मास्क पहनना और हेल्मेट लगाना अनिवार्य होगा। टैक्सियों का संचालन निर्धारित क्षमता के अनुसार किया जायेगा। टैक्सियों में सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा इसमें हैण्ड सैनिटाइजर की भी व्यवस्था रखनी होगी।
9. बसों का संचालन किया जायेगा लेकिन नियमित रूप से बसों को सैनिटाइज किया जायेगा और बसों में यात्रियों के बैठने के पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग रोडवेज विभाग द्वारा करायी जायेगी। समस्त यात्रियों को ‘आरोग्य सेतु’ ऐप डाउनलोड करना और मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
9. बसों का संचालन किया जायेगा लेकिन नियमित रूप से बसों को सैनिटाइज किया जायेगा और बसों में यात्रियों के बैठने के पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग रोडवेज विभाग द्वारा करायी जायेगी। समस्त यात्रियों को ‘आरोग्य सेतु’ ऐप डाउनलोड करना और मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
10. समस्त पार्क, स्टेडियम को भी खोला जायेगा, किन्तु दर्शकों को स्टेडियम में जाने की अनुमति नहीं होगी तथा पार्क में सोशल डिस्टेन्सिंग अनिवार्य होगी। 11. 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहेंगे।