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अयोध्या

Sc में पेश होने वाले मध्यस्था पैनल की रिपोर्ट पर पक्षकारों ने जताया भरोसा

राम मंदिर व बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया समय अब 31 जुलाई को पैनल सौपेंगी रिपोर्ट 2 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

अयोध्याJul 18, 2019 / 01:41 pm

Satya Prakash

ayodhya

Sc में पेश होने वाले मध्यस्था पैनल की रिपोर्ट पर पक्षकारों ने जताया भरोसा

अयोध्या : मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्था पैनल को 31 जुलाई तक का समय बढ़ाते हुए अग्रिम सुनवाई की तिथि 2 अगस्त दिया हैं वहीं इस रिपोर्ट को लेकर अयोध्या विवाद के पक्षकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए पैनल पर भरोसा जता रहे हैं अब मध्यस्था कमेटी 31 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी जिस पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई किये जाने को तय करेगा ।
दरसल बेंच ने मूल वादियों में शामिल गोपाल सिंह विशारद के एक कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा दाखिल आवेदन पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया था कि पैनल 18 जुलाई को अपनी प्रगति की रिपोर्ट अदालत को सौपे जिसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही किया जाएगा। लेकिन आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में मध्यस्था पैनल को 31 जुलाई तक का प्रगति रिपोर्ट सौंपने को लेकर तिथि बढ़ा दिया हैं इसके साथ सुप्रीम कोर्ट अब 2 अगस्त को मध्यस्था कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर तय करेगी किया क्या इस मामले में आगे सुनवाई की जाएगी या फिर अंतिम फैसला होगा। वहीं अयोध्या के पक्षकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए पैनल पर पूरा भरोसा है आज शौंपे जाने वाली रिपोर्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट विचार करने के बाद ही निर्णय देगी। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वह सभी पक्षकार मानने को तैयार हैं।।
बाबरी मस्जिद विवाद के मुद्दई इकबाल अंसारी ने कहा कि मध्य चिता कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया गया है कमेटी द्वारा सौंपी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला करना है। वही बताया कि सुप्रीम कोर्ट को या मध्यस्था कमेटी दोनों ही सबूतों के आधार पर ही फैसला होना है।
वही हिंदू पक्षकार महंत धर्मदास ने बताया कि आपसी सहमति खराब नही हैं। और हम लोगों का आशा भी है समझौता के आधार पर इसका हल निकल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पैनल को अपनी रिपोर्ट के लिए अभी और समय दिया हैं तो जरूर कुछ सोच ही दिया होगा । सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला सुनाना हैं वहीं बताया कि सभी पक्षकारों की यही मांग की सुप्रीम कोर्ट अब ज्यादा विलंब ना करें और जल्द से जल्द फैसला सुनाइए।

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