बीएसए देवेन्द्र कुमार पांडेय ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत नर्सरी से कक्षा आठ तक हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय का संचालन बिना मान्यता के नहीं किया जायेगा। उनके निर्देश पर एबीएसए मुहम्मदपुर विश्वजीत कुमार ने क्षेत्र के 10 विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिये। इसमें रामानुज विद्यालय मोलनापुर, मां सुराती देवी बालिका इंका ऑवक, जनता जूहा स्कूल ऑवक, हुदा पब्लिक स्कूल नंदाव, श्रवण इंका गंगापुर, मां सरस्वती चिल्ड्रेन स्कूल अंबरपुर, वीपी पब्लिक स्कूल अंबरपुर, माता नरमा देवी इंका मोहिउद्दीनपुर, रामराज पब्लिक स्कूल जाफरपुर, अलअमीन नेशनल स्कूल मंगरावा को बंद कराय गया।
इसी क्रम में लगभग 40 से अधिक विद्यालयों को नोटिस दिया गया। इसमें न्यू ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल नंदाव, चिल्ड्रेन कांवेंट स्कूल नंदाव, खालिद बिन वलीद मुहम्मदपुर, रिजवी पब्लिक स्कूल गंगापुर, मां राधिका इंका अमौडा, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल सुरजनपुर सहित अन्य विद्यालयों को नोटिस दिया गया। एबीएसए विश्वजीत कुमार ने गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालकों से कहाकि अगर भविष्य में स्कूल का संचालन अवैध रूप से करेंगे तो एक लाख रुपया जुर्माना, प्रशासनिक कार्रवाई व एफआईआर दर्ज कराकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस निर्गत होने की तिथि से अवैध रूप से संचालित दिवसों पर दस हजार रुपये प्रतिदिन का दंड प्राविधानित है।
By Ran Vijay Singh