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आजमगढ़

दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20 साल की कैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

सात फरवरी 2015 को हुआ था दुष्कर्म, आरोपी ने बनाया था रेप का वीडियो

आजमगढ़Dec 05, 2018 / 09:21 pm

Akhilesh Tripathi

Justice in rape case

रेप केस में सजा का ऐलान

आजमगढ़. अपर सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाए जाने पर दो आरोपितों को बीस-बीस वर्ष कारावास एवं दस -दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन कहानी के अनुसार पीड़ित विवाहिता सात फरवरी 2015 की शाम घर से 250 मीटर दूर सिवान में शौच के लिए गई थी। उसी दौरान पड़ोस के मनीष सिंह उर्फ झिलगू एवं अवनीश सिंह उर्फ झिनकू पुत्रगण सूर्यनारायण सिंह निवासी ग्राम शंभूपुर थाना अहरौला ने उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही अवनीश ने उसका वीडियो बना लिया।
वीडियो के आधार पर अभियुक्तगण पीड़िता को ब्लैकमेल कर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किए। तंग आकर पीड़िता ने लगभग एक माह बाद आपबीती पति व ससुराल वालों को बताई। इस प्रकरण में पुलिस ने मनीष सिंह उर्फ झिलगू व अवनीश सिंह उर्फ झिनकू के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर विवेचना किया। उसके बाद चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित किया। एडीजीसी प्रेमनाथ यादव ने पीड़िता सहित कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपित मनीष सिंह उर्फ झिलगू व अवनीश सिंह उर्फ झिनकू को बीस-बीस वर्ष का कारावास तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
BY- RANVIJAY SINGH

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