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आजमगढ़

UP Assembly Election 2022: नहीं है मतदाता पहचान पत्र तो वोटिंग के लिए इन अभिलेखों का करें इस्तेमाल

UP Assembly Election 2022 अगर आपका नाम मतदाता सूूची में है और आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तब भी आप मतदान कर सकते है। चुनाव आयोग ने पहचान के लिए 17 विकल्प तय किये है। उक्त विकल्पों का उपयोग कर आसानी से मतदान किया जा सकता है।

आजमगढ़Jan 23, 2022 / 01:19 pm

Ranvijay Singh

प्रतीकात्मक फोटो

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
आजमगढ़. UP Assembly Election 2022 अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कारण कि मतदान के दिन मतदाताओं को पहचान पत्र के संबंध में 17 विकल्प उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिसमें से कोई एक पहचान पत्र वोटर के पास होना अनिवार्य है। यहीं नहीं परिवार के मुखिया के साथ आने पर उसकी पहचान भी मान्य होगी।

बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा हो चुकी है। आजमगढ़ जिले में सातवें चरण में सात मार्च को मतदान होगा। मतदान की तैयारियां पूरी हो गयी है। कार्मिक ड्यूटी से लेकर बूथ निर्धारण तक का काम प्रशासन ने तय कर लिया है। यह भी कोशिश की जा रही है कि शत प्रतिशत लोगों के पास मतदाता पहचान पत्र हो लेकिन किन्हीं कारणों से अगर किसी के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तब भी उसे मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। मतदान के आयोग ने पहचान पत्र के विकल्प का निर्धारण कर दिया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सात मार्च को होने वाले मतदान के लिए आयोग ने मतदाता पहचान के लिए 17 विकल्प प्रदान किये हैं। मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र(पैन कार्ड), राज्य सरकार व केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व पोस्टआफिस से जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख(पट्टा, रजिस्ट्री, डीड आदि), फोटोयुक्त नई किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख(भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि), फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, मनरेगा का फोटोयुक्त जॉबकार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए पहचान पत्र और राशन कार्ड शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि संबंधित दस्तावेज परिवार के मुखिया के पास उपलब्ध होते हैं वे परिवार के दूसरे सदस्यों के पहचान के लिए वैध माने जाएंगे। उन्होंने बताया कि यदि परिवार का मुखिया संबंधित दस्तावेज लेकर आता है और परिवार के सदस्यों की पहचान करता है तो वह मान्य होगा लेकिन इसके लिए परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ मतदान केंद्र पर आना होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान को निष्पक्ष कराना प्रशसन की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं।

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