उन्होनें बताया कि नये किसान जो पंजीकृत नही है, उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए जनपद स्तर पर सिधारी स्थित कृषि विभाग के परिसर में एक अतिरिक्त काउण्टर खोला गया है। अतः जो किसान राजस्व विभाग के कार्मिकों से सत्यापन समय से नही करा पा रहे हैं, वे कृषि विभाग में आकर अपना आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति, मोबाइल नंबर, भूमि के क्षेत्रफल की खतौनी (जो कृषक के अंश का हो), यदि आधार नंबर नही है तो आधार नंबर प्राप्त करने हेतु किये गये आवेदन के उपरान्त प्राप्त इन्रोलमेंट नम्बर के साथ पहचान पत्र के अन्य मान्य विकल्प लगाना आवश्यक होगा।
किसान उक्त अभिलेखों के साथ सिधारी स्थित कृषि विभाग में 15 फरवरी 2019 से 18 फरवरी 2019 तक पूर्वान्ह 9ः00 बजे से सायं 6ः00 बजे तक पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होने कृषकों से कहा कि पंजीकरण के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप पर करना आवश्यक है, इसी के साथ ही किसानों द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों पर कृषकों के हस्ताक्षर भी होना आवश्यक है।
By- रणविजय सिंह