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आजमगढ़

जयपुर बम धमाकों में दोषी करार सभी चारों आतंकी आजमगढ़ के

13 मई 2008 को जयपुर में हुए थे सीरियल बम धमाके।

आजमगढ़Dec 18, 2019 / 04:32 pm

रफतउद्दीन फरीद

Jaipur Serial Bomb Blast

जयपुर ब्लास्ट

आजमगढ़ . आखिरकार 11 साल बाद पिंक सिटी जयपुर (PinkCity Jaipur) में हुए सीरियल बम धमाकों (Bomb blasts) में फैसला आ ही गया। स्पेशल कोर्ट ने 13 मई 2008 को हुए धमाकों में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है जबकि एक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। इस केस में सैफुर्रहमान, सरवर, मोहम्मद सैफ और सलमान को दोषी करार दिया गया है, जबकि शहबाद हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया है। ये पांचों यूपी के रहने वाले हैं और जिन चारों को दोषी करार दिया गया है वो सभी आजमगढ़ के रहने वाले हैं।
11 साल पहले 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन (Indian Mujahideen) ने ली थी। इस मामले में जयपुर के माणक चौक और कोतवाली थाने मे चार-चार एफआईआर दर्ज की गयी थी। इस केस में एसओजी ने सबसे पहले लखनऊ के रहने वाले मोहम्मद शहबाद हुसैन को सितम्बर 2008 में गिरफ्तार किया था। शहबाज पर धमाकों के षड़्यंत्र में शामिल होने और ब्लास्ट के अगले दिन मेल कर इंडियन मुजाहीदीन के नाम से इसकी जिम्मेदारी लेने का आरोप था। उसे विशेष अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। पांच आरोपियो को राजस्थान एसओजी ने अरेस्ट किया था, जबकि एक आरोपी पिछले साल दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा था।
शहबाज से पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मो. सैफ उर्फ कैरीऑन को गिरफ्तार किया। बाद में सलमान और सैफुर्र उर्फ सैफुर्रहमान अंसारी भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरिफ खान उर्फ जुनेद पिछले साल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया। हालांकि राजस्थान पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार नहीं कर सकी है।
इस केस के तीन आरोपी साजिद बड़ा, मिर्जा शादाब बेग और मोहम्मद खालिद अब भी फरार हैं, जबकि दो आरोपी मो. आतिफ अमीन उर्फ बशीर और छोटा साजिद बटना हाउस इनकाउंटर (Batla encounter) में मारे गए।

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