आयुक्त ने मंडल के तीनों जनपदों आजमगढ़ मऊ व बलिया के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों का धान क्रय होने के 72 घंटे के अंदर धान के मूल्य का भुगतान हो जाना चाहिए। सभी धान क्रय केंद्रों पर नमी मापक यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, झरना, बोरा, पंखा अवश्य उपलब्ध होने चाहिए। यदि उक्त सामान नहीं पाए गए तो संबंधित धान क्रय केंद्र पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि धान की जो भी खरीद हो रही है उस पर स्टैंसिल लगवाना सुनिश्चित करें। यदि औचक निरिक्षण के समय बिना स्टैंसिल के स्टॉक मिलता है तो सम्बंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ निलंबन की संस्तुति की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सभी धान क्रय केन्द्रों पर बैनर लगाने के साथ ही वाल राईटिंग भी करायी जाय। सभी ब्लॉक स्तरीय गोदामों पर इलेक्ट्रॉनिक काँटों की उपलब्धता अनिवार्य है। धान की जो भी खरीद हो रही है उसको ऑनलाइन फीडिंग कराना सुनिश्चित कराएं।
आयुक्त द्वारा जनपद में संचालित चावल मिलों की सूची, विवरण एवं उनके जीयो टैगिंग की स्थिति, चावल मिलों के धान क्रय केन्द्रों से सम्बद्धीकरण की स्थिति, जनपदवार, संस्थावार व केन्द्रवार जियो टैगिंग की स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया गया।
इस अवसर पर आरएफसी, तीनो जनपद के डिप्टी आरएमओ, एफसीआई के मंडलीय अधिकारी, मंडी परिषद, यूपी एग्रो के अधिकारी उपस्थित रहे।
BY Ran vijay singh