उन्होंने कहा कि वर्तमान में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के कार्यक्रमों के तहत जनपद की दो लोकसभा में निर्वाचन 12 मई व मतगणना 23 मई 2019 को सुनिश्चित है। धरना प्रदर्शन/जुलूस/आन्दोलन/सार्वजनिक कार्यक्रम आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कुछ असामाजिक अवांछनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के निर्वाचन व मतगणना संचालन में अपनी असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियां द्वारा शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं।
जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपरोक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्रवाई तत्काल की जाये। उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिनांक 27 जनवरी 2019 में संशोधन किये जाने का आदेश पारित किया है। धारा-144 मंगलवार की तिथि से तात्कालिक प्रभाव से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा। यह आदेश 08 मई 2019 तक प्रभावी रहेगा। इसके अतिरिक्त 27 जनवरी 2019 को पारित आदेश के सभी प्रस्तर यथावत लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करवायेंगे।
आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के संबंध मे छूट या शिथिलता के लिए आवेदन करना चाहे तो वह अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) या संबंधित उप जिलाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है।
BY- RANVIJAY SINGH