आधार नंबर की अनिवार्यता के बाद समाज कल्याण की विभिन्न पेंशन योजनाओं के पात्र व जरूरतमंद हितग्राहियों को अनियमित पेंशन भुगतान को लेकर शासन गंभीर है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग को एक आदेश जारी किया गया है। आदेश के क्रम में समस्त पेंशनधारियों को डाक घर के पोस्टल बैंक में खाता खोलवाना होगा। जिससे डीबीटी के माध्यम से पेंशनरों का भुगतान हो सके। अधिकारियों का दावा है कि इस व्यवस्था के हो जाने से समस्या का काफी हद तक निराकरण हो जाएगा। समाज कल्याण विभाग इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी में जुटा हुआ है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार यादव का कहना है कि डाक घर के पोस्टल बैंक में खाता खोलवाने के लिए पेंशनर को सिर्फ अपना आधार कार्ड देना होगा। इसके बाद स्कैनर मशीन पर अंगूठा लगाने से ही आपका खाता खुल जाएगा। इसके बाद हर माह पेंशनर को बैंक पासबुक व किसी प्रकार के कागजात नहीं लाना होगा। पेंशनर को सिर्फ अंगूठा लगाने मात्र से ही पेंशन राशि उपलब्ध करा देगा।
By Ran Vijay singh