मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र के जमुड़ी गांव का है। गांव के सुफियान के बेटे मो. जाहिद की शादी 26 अक्टूबर 2013 को सिकठी शाह मुहम्मदपुर गांव की सलमा खातून से हुई थी। शादी के एक साल बाद 14 सितंबर 2014 को सलमा खातून को एक लड़की पैदा हुई। बेटी के जन्म के बाद से ही जाहिद और परिवार के दूसरे सदस्य सलमा को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। 23 अक्तूबर 2017 को ससुराल वालों ने विवाहिता सलमा को मारपीट कर घर से निकाल दिया।
तभी से सलमा खातून और उसके पति के बीच दीवानी न्यायालय में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा व भरण पोषण का मुकदमा चल रहा है। इस बीच एक सप्ताह पहले 14 नवंबर 2019 को ससुराल वालों ने सलमा खातून को सुलह-समझौते के लिए बुला लिया। सलमा अपने भाई शहाबुद्दीन के साथ 14 नवंबर की शाम को जमुड़ी गांव पहुंची। गांव के ही हेसामू के घर दोनों पक्षों के बीच पंचायत शुरू हुई।
पंचायत के दौरान जाहिद अचानक उत्तेजित हो गया और मुकदमा उठाने का दबाव बनाते हुए गाली देने लगा। गुस्से में आकर उसने सलमा को तीन तलाक दे दिया और यह भी कहा कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूं। तुमसे जो बन पड़े कर लेना। तलाक देने के बाद गाली और जान से मारने की धमकी देते हुए भरी पंचायत से उठ कर चला गया। इसके बाद पीड़ित ने गुरूवार को थाने में तहरीर दी।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पति मो.जाहिद और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज को लेकर उत्पीड़न व तीन तलाक देने पर मुस्लिम महिला विवाह अधिकार सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
By Ran Vijay Singh