scriptनाबालिग को जिंदा जलाने वाले युवक को आजीवन कारावास | Youth punished by Life improvement who burn Alive Minor | Patrika News
आजमगढ़

नाबालिग को जिंदा जलाने वाले युवक को आजीवन कारावास

विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट ने सुनाई सजा
आरोपी पर लगाया 60 हजार रूपये अर्थदंड

आजमगढ़Oct 29, 2020 / 07:56 am

रफतउद्दीन फरीद

azamgarh craim

प्रतीकात्मक फोटो

आजमगढ़. जिले में मेंहनगर थाना क्षेत्र में छह वर्ष पूर्व नाबालिग को जिंदा जलाकर मारने के ममाले में सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट नंबर-1 रवीश कुमार अत्री ने हत्यारोपित युवक को आजीवन कारावास के साथ ही 60 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।

मुकदमें के अनुसार मेंहनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़ित महिला 27 अगस्त 2014 को घर से दवा लेने बाजार गयी थी। उसी दिन सुबह लगभग आठ बजे उसकी पुत्री को घर में अकेली देख गांव के ही दीपक उर्फ दीपू घर में घुस गया। वह उनकी नाबालिक पुत्री को घर से भाग चलने के लिए दबाव बनाने लगा।

नाबालिग ने भागने से इनकार किया तो आरोपित युवक उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। एतराज करने पर आरोपित ने चूल्हे के पास रखे मिट्टी का तेल उसकी पुत्री के ऊपर डालकर आग लगा दी। झुलसी पुत्री को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

मुकदमें के विवेचक ने जांच के बाद आरोपित दीपक उर्फ दीपू के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित कर दिया। अभियोजन अधिकारी मानिकचंद यादव ने वादी मुकदमा समेत नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दीपक उर्फ दीपू को उम्रकैद के साथ ही 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

BY Ran vijay singh

Home / Azamgarh / नाबालिग को जिंदा जलाने वाले युवक को आजीवन कारावास

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो