जिलाधिकारी ने सोमवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की बैठक ली। जिलाधिकारी ने मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने को कहा। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में कोई भी मिलावटी खाद्य पदार्थ प्रतिष्ठानों द्वारा बेचा ना जाए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी लगातार बाजारों में भ्रमण करते रहे। मिलावट करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए, जिसके क्षेत्र में मिलावटी समान की बिक्री मिलेगी उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।
जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सभी खाद्य कारोबार जैसे अनाज, फल, सब्जी, दूध, मिठाई के पदार्थ के थोक व फुटकर विक्रेताओं, सभी रेस्टोरेंट, होटल, कैंटीन एवं ढाबा संचालकों, ठेले व अस्थाई स्टालों पर खाद्य पदार्थ के कारोबार के लिए खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीकरण के निर्देश दिए।
शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी
जिलाधिकारी ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 18001805535 जारी किया है। शिकायत होने पर संबंधित एसडीएम, औषधि निरीक्षक कार्रवाई करेंगे।