चौमूं में बने दर्जनों कॉम्प्लेक्स अवैध!
तीन दर्जन से अधिक को नोटिस, नहीं मिला जवाब
चौमूं में बने दर्जनों कॉम्प्लेक्स अवैध!
चौमूं. शहर में विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से दर्जनों की संख्या में बड़े-बड़े व्यापारिक कॉम्प्लेक्स भवन बन गए, जिसका असर न सिर्फ शहर के सौन्दर्यकरण पर पड़ रहा है, बल्कि मास्टर प्लान की भी अनदेखी हो रही है। अब पालिका प्रशासन ने नोटिस जारी करना शुरू किया है। लेकिन कॉम्प्लेक्स निर्माताओं को पालिका की कोई परवाह नहीं। नतीजन इक्के-दुक्के भवन मालिकों ने ही नोटिस का जवाब दिया है।
जानकारी के अनुसार चौमूं शहर में स्थायी निकाय विभाग के नियम-कानूनों को ताक में रखते एक डेढ़ दशक में दर्जनों की संख्या व्यापारिक कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं और इतने ही संख्या में जगह-जगह व्यावसायिक भवनों का निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है। नगरपालिका ने अवैध रूप से बनाए जा रहे निर्माणों को रुकवाने एवं तुड़वाने के सख्ती से प्रयास ही नहीं किए, जिससे इनके हौसले बुलंद हैं। इससे पालिका प्रशासन एवं जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत इनकार नहीं किया जा सकता।
यहां बने कॉम्प्लेक्स
सूत्रों की मानें तो शहर में धोली मंडी, सुभाष सर्किल, रेनवाल रोड, स्टेशन रोड, थाना मोड़ चौराहा, थाना मोड़ से नगरपालिका, बस स्टैण्ड, मोरीजा रोड, रींगस रोड, नया बाजार, चौपड़ समेत नगरपालिका क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में छोटे-बड़े व्यापारिक कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। कई स्थानों पर तंग गलियों में कॉम्प्लेक्स बना दिए गए हैं, जिनमें जाम की स्थिति तक बनी रहती है।
अब चेते हैं जिम्मेदार
नगरपालिका क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए कॉम्प्लेक्स भवनों के मालिकों को ७ अगस्त को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रथम चरण में दो दर्जन भवन मालिकों को नोटिस भेजे गए। नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि बिना भवन निर्माण स्वीकृति के व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लिया है व उसके आगे अवैध रूप से वाहनों की पार्किंग कर यातायात अवरुद्ध कर रखा है। नोटिस मिलने के तुरंत बाद कॉम्पलेक्स के आगे अवैध रूप से खड़े हुए वाहनों को हटाकर उनके लिए स्वयं के स्तर से पार्किंग की व्यवस्था करें एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण संबंधी भवन निर्माण की स्वीकृति, भूमि का पट्टा आदि दस्तावेज तीन दिवस में पालिका कार्यालय में पेश करें अन्यथा निर्माण को अवैध मानते हुए भवन को सीज किया जाएगा। इसके बाद हाल ही डेढ दर्जन को भी नोटिस जारी किए गए हैं।
मिलीभगत का खेल
सूत्रों का कहना है कि यदि व्यापारिक कॉम्पलेक्स बनाने वाले लोग पालिका प्रशासन से निर्माण स्वीकृति प्राप्त करते हैं तो उनको नियमानुसार टाउन प्लानिंग से भूमि का कन्वर्जन, पालिका से एनओसी एवं नक्शा पास करवाना, सेटबैक छोडऩा, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर एनओसी एवं फायर फाइटिंग सिस्टम, पार्किंग स्थल, व्यावसायिक भवन निर्माण का सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र लेने समेत मास्टर प्लान के अनुसार सड़क की चौड़ाई आदि नियमों की पालना करनी पड़ेगी। इससे बचने के लिए भवन मालिक न तो पालिका से एनओसी लेता है और न ही नियमों की पालना। खास बात ये है कि पालिका प्रशासन भवन बना चुके लोगों को तो नोटिस जारी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शहर में विभिन्न स्थानों पर वर्तमान में निर्माण करवा रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहा है।
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