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जयपुर की दूदू कोर्ट ने मासूम बालिका के हत्यारे बलात्कारी को सुनाई फांसी की सजा

– 6 वर्षीय बालिका से बलात्कार व हत्या के आरोपी को सजा- सेशन न्यायाधीश शिल्पा समीर ने सुनाई सजा

बगरूDec 07, 2019 / 08:02 pm

Kashyap Avasthi

जयपुर की दूदू कोर्ट ने हत्यारे बलात्कारी को सुनाई फांसी की सजा

जयपुर की दूदू कोर्ट ने हत्यारे बलात्कारी को सुनाई फांसी की सजा

दूदू. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश दूदू शिल्पा समीर ने साढे आठ वर्ष पूर्व फागी कस्बे में छह वर्षीय मासूम बालिका के साथ बलात्कार के बाद हत्या के आरोपी महेन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र बैरवा पुत्र मांगीलाल निवासी तामडिय़ा थाना चाकसू को पांच लाख के अर्थदंड व फांसी की सजाई सुनाई है।

फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि छह वर्षीय असहाय बच्ची थी जिसके द्वारा प्रतिरोध नहीं किया जा सकता था। अभियुक्त ने छोटी बच्ची का बलात्कार कर बेरहमी से गला घोंटकर उसकी हत्या की। यह अपराध केवल नृशंस ही नहीं है बल्कि सम्पूर्ण समाज को प्रभावित करने वाला है। यह घटना ऐसी घटना है जिसको सोच अहसास नि:शब्द हो जाते हैं। भावनाएं खामोश हो जाती हैं। मृतका की पीड़ा की अभिव्यक्ति को लफ्ज नहीं मिलते हैं।

मृतका व उसके सम्मान को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसके सम्मान को कायम रखने के लिए बर्बरता से किए गए अपराध करने वाले अपराधी को सख्त सजा से दण्डित किया जाने का दायित्व न्यायालय का है। जिससे अपराधियों में भय व्याप्त हो सके। अभियुक्त को मृत्युदंड के अलावा कोई ओर दंड दिया ही नहीं जा सकता।

यह था मामला


गौरतलब है कि 21 मई 2011 को आरोपी महेन्द्र फागी निवासी परिचित के घर आया था। जहां उसकी 6 वर्षीय पुत्री अकेली थी। इसका फायदा उठाकर वह उसके कच्चे मकान में बने एक कमरे में ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार किया फिर सूंतली (रस्सी) से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। शव को बक्से के पीछे छिपाकर एवं घर में बंधा बकरा लेकर फरार हो गया। परिजनों ने बच्ची को तलाश तो शव लहूलुहान हालत में मिला। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।

चार धाराओं में अलग-अलग सजा


सहायक लोक अभियोजक हनुमान सहाय पारीक ने बताया कि प्रकरण में 32 गवाहों के साक्ष्य कराए गए। जिसके बाद आरोपी को न्यायाधीश ने धारा 380 के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए का अर्थ दण्ड व धारा 450 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख का अर्थदण्ड एवं धारा 376 के तहत आजीवन कारावास के कठोर दंड एवं धारा 302 आईपी में मृत्युदंड से दंडित कर कुल पांच लाख के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।

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