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चौमूं के 18 विवाह स्थल संचालकों को नोटिस जारी

पालिका प्रशासन हरकत में आया

बगरूAug 08, 2018 / 11:14 pm

Kashyap Avasthi

jaipur rural news

चौमूं के 18 विवाह स्थल संचालकों को नोटिस जारी

चौमूं. आखिरकार नगरपालिका प्रशासन ने शहर में अवैध रूप से संचालित विवाह स्थलों के संचालकों को नोटिस जारी करके संबंधित दस्तावेज सात दिवस में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। तय अवधि में संबंधित दस्तावेज पेश नहीं करने पर विवाह स्थलों को सीज करने की चेतावनी दी है। पालिका प्रशासन इससे पहले भी दो बार इन संचालकों को नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन रसूख के चलते कोई असर नहीं हुआ।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान पत्रिका के 24 जुलाई 2018 के अंक में ‘करोड़ों रुपए बकाया फिर भी पालिका मेहरबान शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था और बताया कि सभी विवाह स्थल कृषि भूमि पर संचालित हैं और इन पर पालिका प्रशासन का करोड़ों रुपए का शुल्क बकाया है।
इनको दिए नोटिस
पत्रिका में प्रकाशित खबर के बाद हरकत में आए पालिका प्रशासन ने रूक्मणी बाग, शाही बाग, प्रताप गार्डन, लक्ष्मी पैराडाइज, राधाकृष्ण, मोहन वाटिका, गणेश गार्डन, नंदवाटिका, सूरज बाग, रॉयल पैलेस, रजवाड़ा, आदित्य पैराडाइज, बंधन पैराडाइज, रामबाग पैराडाइज, केसरगढ़ हवेली, शीश महल, शिवनिवास एवं रानीबाग विवाह स्थलों के संचालकों को नोटिस जारी किए हैं।
तो होगी सीज की कार्रवाई
पालिका प्रशासन ने सभी संचालकों को नोटिस जारी किया है कि विवाह स्थल पंजीकरण उप विधि 2010 एवं स्वायत्त शासन के आदेश के नियमानुसार संचालित नहीं हैं। इस संबंध में पूर्व में भी 12 जून 2017 एवं 1 सितम्बर 2017 को नोटिस जारी किए गए थे, जिसका अब तक न तो पंजीकरण करवाया गया है तथा न ही कोई जवाब पेश किया गया है। ऐसे में पुन: निर्देशित किया जाता है कि विवाह स्थल का मानचित्र, भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करें एवं सम्पूर्ण बकाया शुल्क ७ दिवस में जमा करवाकर पंजीकरण करवाएं, अन्यथा इसके बाद विवाह स्थलों को सीज कर दिया जाएगा। अब देखना है कि विवाह स्थल संचालक दो बार की तरह जवाब देने से बचते हैं या नियमानुसार शुल्क जमा करवाएंगे। वहीं पालिका प्रशासन भी इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा या नोटिस की कार्रवाई रस्म अदायगी साबित होगी।

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