नेशनल लोक अदालत में 13 प्रकरणों में हुआ समझौता
नेशनल लोक अदालत में 13 प्रकरणों में हुआ समझौता
नेशनल लोक अदालत में 13 प्रकरणों में हुआ समझौता
बालाघाट. मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार व जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट के निर्देशन में शनिवार को सुबह 10.30 बजे व्यवहार न्यायालय बैहर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान आनंद गौतम अपर जिला न्यायाधीश, मधुसूदन जंघेल व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, पंकज सरिता व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर, जीएल गौतम अध्यक्ष अधिवक्ता संघ सहित अन्य मौजूद रहे।
नेशनल लोक अदालत में समझौते योग्य प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट द्वारा 3 खंडपीठ तैयार की गई थी। नेशनल लोक अदालत में आनंद गौतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैहर की खंडपीठ में मोटर दावा दुर्घटना के 19 प्रकरण रखे गए, जिसमें से 3 प्रकरणों में आपसी समझौता से निराकरण हुआ। 13,60,000 रुपए का अवार्ड पारित हुआ। मधुसूदन जंघेल व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 की खंडपीठ में 71 प्रकरण राजीनामा के लिए रखे गए, जिसमें से 5 प्रकरणों में आपसी राजीनामा के माध्यम से समझौता हुआ। पंकज सविता व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर की खंडपीठ में 32 प्रकरण राजीनामा के लिए रखे गए थे, जिसमें से 5 प्रकरणों में आपसी राजीनामा के माध्यम से समझौता हुआ। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा-138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले वैवाहिक प्रकरण, जलकर, संपत्ति कर संबंधी प्रकरणों का निराकरण किया गया। न्यायालय में लंबित प्रकरणों में से कुल 124 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। जिसमें 13 प्रकरणों में राजीनामा के माध्यम से समझौता हुआ। प्रीलिटिगेशन प्रकरण अन्तर्गत बैंक के 757 प्रकरण प्रस्तुत किए गए जिसमें से 40 प्रकरणों में 2,18,177 रुपए, नगरपालिका परिषद के जल कर, संपत्ति कर के 123 प्रकरणों में से 24 प्रकरणों में 54,439 रुपए और भारत संचार निगम लिमिटेड बैहर से 138 प्रकरण प्रस्तुत किए गए जिसमें 7 प्रकरणों में 10030 रुपए की वसूली हुई।
Home / Balaghat / नेशनल लोक अदालत में 13 प्रकरणों में हुआ समझौता