सहायक अध्यापक रुपेन्द्र रावते निलंबित
शाला से अनुपस्थित रहना, कार्यों में लापरवाही बरतना पड़ा महंगा
सहायक अध्यापक रुपेन्द्र रावते निलंबित
बालाघाट. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट ने प्राथमिक शाला उड़दना विकासखंड परसवाड़ा के सहायक अध्यापक रुपेन्द्र रावते को निलंबित कर दिया है। उन्होंने प्रत्यय मध्य प्रदेश पंचायत सेवा अध्यापक संवर्ग नियम 2008 कथा मध्यप्रदेश पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के उप नियमों के विरुद्ध कदाचार की श्रेणी में आने के फलस्वरुप सहायक अध्यापक को मध्य प्रदेश पंचायत सेवा नियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में सहायक अध्यापक का मुख्यालय विकासखंड कार्यालय अधिकारी परसवाड़ा निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में सहायक अध्यापक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
जानकारी के अनुसार रूपेंद्र रावते सहायक अध्यापक प्राथमिक शाला उड़दना संकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोंगरिया परसवाड़ा विकासखंड के विरुद्ध अपनी पदंकित शाला से लगातार अनुपस्थित रहने, अध्यापन कार्य में लापरवाही बरतने संबंधी सीएम हेल्पलाइन और ग्राम उड़दना के ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच विकासखंड स्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केंद्र परसवाड़ा से जांच कराई गई थी। जांच अधिकारी द्वारा मौका स्थल शासकीय शाला उड़दना में उपस्थित होकर शिकायत में उल्लेखित तथ्यों की जांच की गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर पाया गया कि रुपेन्द्र रावते सहायक अध्यापक प्राथमिक शाला उड़दना नियमित रूप से शाला में उपस्थित नहीं होते और प्राय अनाधिकृत रूप से उपस्थित रहते है। साथ ही शराब का सेवन कर नशे की हालत में शाला में उपस्थित होते हैं। ग्रामीणों द्वारा समझाए जाने पर भी इनके आचरण में कोई सुधार नहीं होना पाया गया। जिसके कारण शाला के बच्चों का अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा था। जांच अधिकारी के द्वारा इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रतिवेदन दिया गया था। जिसके आधार पर सहायक अध्यापक के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है।
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