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बालाघाट

सीज की गई दुकान को खोलने का न्यायालय ने दिया आदेश

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सीज किया गया था दुकान

बालाघाटOct 20, 2019 / 07:21 pm

Bhaneshwar sakure

सीज की गई दुकान को खोलने का न्यायालय ने दिया आदेश

सीज की गई दुकान को खोलने का न्यायालय ने दिया आदेश

बालाघाट. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सीज किए गए दुकान को उच्च न्यायालय ने खोलने के आदेश जारी किए है। जानकारी के अनुसार नगर मुख्यालय में प्रशासन द्वारा जेडी स्वीट्स मिठाई दुकान को डिप्टी कलेक्टर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा २५ सितम्बर २०१९ को निरीक्षण किया गया था। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी दुकान को सील कर दिया था। अधिकारियों द्वारा सील किए जाने से संबंधित कोई दस्तावेज दुकान संचालक को नहीं दिए गए थे। इस मामले में दुकान संचालक ने अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय की शरण ली। जिसमें प्रथम सुनवाई में १८ अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए दुकान सील करने की कार्रवाई को अवैधानिक होना बताकर दुकान की सील हटाकर दुकान खोलने के आदेश दिए। न्यायालय ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया है।
दुकान संचालक के अधिवक्ता राजेश बाजपेई ने बताया कि संबंधित अधिकारियों से अभ्यावेदन व सूचना के अधिकार तहत दुकान संचालक के प्रतिष्ठान में हुई कार्रवाई से संबंधित दस्तावेजों की मांग की गई। लेकिन अधिकारियों द्वारा दिनांक तक कोई दस्तावेज नहीं दिया गया है न हीं दुकान सील करने का उचित कारण बताया गया। उन्होंने बताया कि दुकान संचालक को उसके प्रतिष्ठान पर हुई कार्रवाई संबंधित जानकारी समाचार पत्रों से हुई कि दुकान संचालक द्वारा रिहायसी क्षेत्र में कारखाना संचालित किया जा रहा था। इसके उपयुक्त दस्तावेज नहीं होने से उसका लायसेंस निरस्त कर सीज करने की कार्रवाई कर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि मनीष साहू के प्रतिष्ठान में ६-७ कर्मचारियों द्वारा मिठाई तैयार की जाती है। जिससे वह कारखाना की श्रेणी में नहीं आता है। विधि अनुसार २० व्यक्तियों व उससे अधिक व्यक्तियों के नियोजन पर ही कारखाना कहा जा सकता है। संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठान को सीज किए जाने की कार्रवाई अवैधानिक व कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई थी।

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