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बालाघाट

स्कूल संचालकों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश

स्कूली बच्चो की सड़क सुरक्षा के लिए हुई बैठक

बालाघाटJul 04, 2019 / 08:15 pm

mukesh yadav

baithak

स्कूल संचालकों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश

बालाघाट. सुप्रीम कोर्ट कमेटी आन रोड सेफ्टी के निर्देशानुसार स्कूली बच्चों की सुरक्षा उपायों की दिशा में सुधार के लिए कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी आरएस चिकवा, सभी एसडीएम, तहसीलदार, जिला शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र लटारे, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सुधांशु वर्मा, सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक पीके अंगूरे, यातायात प्रभारी स्नेहा चंदेल एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में कलेक्टर आर्य ने अधिकारियों से कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए दिए गए निर्देशों का जिले में कड़ाई से पालन करना है। सभी एसडीएम अपने क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायलय के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगें। स्कूल बस पीले रंग में होना चाहिए और उस पर आगे एवं पीछे स्कूलल बस लिखा होना चाहिए। यदि बस अनुबंधित हो तो उस पर आन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए। स्कूल बस में प्राथमिक उपचार के लिए फस्र्ट एड बाक्स होना चाहिए। बस में गति मापक यंत्र होना चाहिए और बस की खिड़कियों पर लोहे की जाली लगी होना चाहिए। बस में अग्निशमन यंत्र होना चाहिए और बस पर स्कूल का नाम एवं दूरभाष नंबर अंकित होना चाहिए। बसों के दरवाजों पर ताले की स्थिति ठीक होना चाहिए। स्कूल बसों के शिक्षित एवं प्रशिक्षित परिचालक होना चाहिए। किसी भी शिक्षक या पालक को बस में सुरक्षा का मुआयना करने की सुविधा होना चाहिए।
बैठक में सभी अधिकारियों से कहा गया कि वे स्कूल बसों की जांच के दौरान इन सुविधाओं और दस्तावेजों को देखें कि वह बस में उपलब्ध है या नहीं। यदि यह सुविधा व दस्तावेज स्कूल बसों में उपलब्ध न मिले तो उसे जप्त करने की कार्रवाई करें। स्कूल जाने वाले बच्चों को सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
बैठक में बच्चों के पालकों से भी अपील की गई है कि वे नाबालिग बच्चों को स्कूल आने-जाने के लिए दो पहिया वाहन न दें। स्कूल प्रबंधन से कहा गया है कि वे नाबालिग विद्यार्थी जो दो पहिया वाहन से स्कूल आते हैं, उनके वाहन का नंबर प्राप्त कर उन वाहन मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई करें।

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