scriptकर्मचारी, व्यापारी, परिवहनकर्ता को 6 माह जेल में रखने के आदेश | Orders to keep employee, businessman, transporters in jail for 6 month | Patrika News
बालाघाट

कर्मचारी, व्यापारी, परिवहनकर्ता को 6 माह जेल में रखने के आदेश

कर्मचारियों को पद से पृथक करने, परिवहनकर्ता को ब्लेकलिस्ट करने की होगी कार्रवाई, गेहूं का परिवहन करने वाला ट्रक होगा राजसात, सरकारी राशन के 151 क्विंटल गेहूं की कालाबाजारी का मामला

बालाघाटMar 03, 2021 / 09:48 pm

Bhaneshwar sakure

कर्मचारी, व्यापारी, परिवहनकर्ता को 6 माह जेल में रखने के आदेश

कर्मचारी, व्यापारी, परिवहनकर्ता को 6 माह जेल में रखने के आदेश

बालाघाट. वारासिवनी में सरकारी राशन के 151 क्विंटल गेहूं की कालाबाजारी करने के मामले में कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने चोर बाजारी निवारण एवं अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की है। इस मामले में चार व्यक्तियों को 6 माह की अवधि के लिए जेल में बंद रखने के आदेश दिए है। इन चारों व्यक्तियों को आज ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में व्यापारी के गोदाम में सरकारी योजना का गेहूं पहुंचाने वाले ट्रक को राजसात करने के आदेश भी दिए गए है और गेहूं की कालाबाजारी में लिप्त दो कर्मचारियों को पद से पृथक करने के लिए उनके वरिष्ठ कार्यालय को लिखने कहा गया है।
जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले की जांच जिला आपूर्ति अधिकारी बालाघाट द्वारा की गई थी। इसके बाद उन्होंने अपना जांच प्रतिवेदन कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी बालाघाट के समक्ष पेश किया। इस जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने 1 मार्च को न्यायालय के राजस्व प्रकरण में आदेश पारित करते हुए 4 लोगों को दोषी मानते उनके खिलाफ चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा 3/1 व सहपठित धारा 3/2 के तहत 6 माह के लिए जेल भेजने के आदेश पारित किए। कलेक्टर के आदेश के बाद वारासिवनी पुलिस ने चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर उन्हें उपजेल वारा भेज दिया है।
ये है मामला
जानकारी के अनुसार 26 फरवरी की रात्रि मुखबिर की सूचना पर गंगोत्री कालोनी में स्थित एक गोदाम पर दबिश देकर ट्रक क्रमांक सीजी 04 जेड सी 6145 को रात के अंधेरे में एक गोदाम में राशन का गेहूं खाली करते हुए जब्त किया गया था। इस ट्रक से सरकारी अनाज गेहूं की लगभग 140 बोरियां खाली कर दी गई थी। जबकि ट्रक के अंदर लगभग 160 बोरी रखी हुई थी। इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम संदीप सिंह, तहसीलदार राजेन्द्र टेकाम व खाद्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।
बताया गया है कि जो गेहूं निजी गोदाम से जब्त किया गया था वह नागरिक आपूर्ति निगम वारासिवनी के प्रदाय केन्द्र से सरकारी उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न पर्ची धारक उपभोक्ताओं को वितरण के लिए पहुंचाया जाना था। लेकिन ट्रक गेहूं को सरकारी उचित मूल्य दुकान में न पहुंचाकर वारासिवनी के प्रायवेट व्यापारी के गोदाम में खाली करा रहा था। ट्रक में रखी गई गेहूं की बोरियों पर नागरिक आपूर्ति निगम का मार्का लगा हुआ पाया गया और जिस सोसायटी को प्रदाय की जानी थी उसकी पर्ची लगी हुई थी।
कलेक्टर न्यायालय में इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान नागरिक आपूर्ति निगम प्रदाय केन्द्र वारासिवनी के प्रभारी रिकंज देशमुख, मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एंड लाजिस्टिक कार्पोरेशन वारासिवनी के शाखा प्रबंधक नवीन बिसेन, रेहाना खान मे जिलानी फ्रेट केरियर वारासिवनी के पति मोहम्मद राजिक खान और प्रायवेट व्यापारी लालू सोहाने के पक्ष को सुना गया। प्रकरण की सुनवाई में पाए गए तथ्यों के आधार पर कलेक्टर ने पाया कि इन चारों लोगों ने सरकारी राशन के गेहूं की कालाबाजारी की है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र परिवारों को उनके हक के गेहूं से वंचित करने का प्रयास किया है। प्रकरण की सुनवाई के बाद कलेक्टर ने नागरिक आपूर्ति निगम प्रदाय केन्द्र वारासिवनी के प्रभारी रिकंज देशमुख, मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एंड लाजिस्टिक कार्पोरेशन वारासिवनी के शाखा प्रबंधक नवीन बिसेन, रेहाना खान मे जिलानी फ्रेट केरियर वारासिवनी के पति मोहम्मद राजिक खान और प्रायवेट व्यापारी लालू सोहाने के विरूद्ध चोरबाजारी निवारण एवं अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए इन चारों व्यक्तियों को 6 माह के लिए जेल में बंद रखने का आदेश दिए है। इन चारों व्यक्तियों को 3 मार्च को जेल भेज दिया गया है। सरकारी योजना के गेहूं की कालाबाजारी में लिप्त ट्रक क्रमांक सीजी 04 जेडसी 6145 को अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश दिए गए है। ट्रक से जब्त 151.06 क्विंटल गेहूं को नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक को सौंप कर शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए मुक्त करने के आदेश दिए गए है।
नागरिक आपूर्ति निगम प्रदाय केन्द्र वारासिवनी के प्रभारी रिकंज देशमुख, मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एंड लाजिस्टिक कार्पोरेशन वारासिवनी के शाखा प्रबंधक नवीन बिसेन का यह कृत्य गरीबों के राशन की कालाबाजारी का प्रयास होने के कारण इन दोनों को पद से पृथक करने के लिए उनके वरिष्ठ कार्यालयों को लिखने कहा गया है। सरकारी गेहूं की इस कालाबाजारी में अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर शामिल होने के लिए परिवहन कत्र्ता रेहाना खान में जिलानी फ्रेट केरियर वारासिवनी का परिवहन अनुबंध निरस्त करने उसे ब्लेकलिस्ट करने के लिए प्रबंध संचालक वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन भोपाल को लिखने कहा गया है।

Home / Balaghat / कर्मचारी, व्यापारी, परिवहनकर्ता को 6 माह जेल में रखने के आदेश

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो