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बालाघाट

अवैध कॉलोनी निर्माण कर भूखंड विक्रय करने पर लगाया जुर्माना

चार व्यक्तियों पर 25-25 हजार रुपए का लगाया गया है जुर्माना

बालाघाटMar 02, 2021 / 10:29 pm

Bhaneshwar sakure

अवैध कॉलोनी निर्माण कर भूखंड विक्रय करने पर लगाया जुर्माना

अवैध कॉलोनी निर्माण कर भूखंड विक्रय करने पर लगाया जुर्माना

बालाघाट. तहसील क्षेत्र के ग्राम मानेगांव में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर अवैध कालोनी निर्माण कर भूखंड का विक्रय किए जाने पर बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे ने कालोनाइजर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इस मामले में चार व्यक्तियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि चालान के माध्यम से शासन के खाते में जमा कराने कहा गया है।
कलेक्टर दीपक आर्य ने इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए सभी एसडीएम को अवैध कालोनाइजर्स पर इसी तरह की कार्रवाई करने के आदेश दिए है। उन्होंने मानेगांव के इस मामले में ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव को निर्देशित किया है कि वे कालोनाइजर एक्ट का उल्लंघन होने पर किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति न दें। इसके साथ ही आमजनों से भी अपील की गई है कि वे कालोनाइजर एक्ट का उल्लंघन करने वाले ऐसे लोगों से भूखंड क्रय न करें। जिला पंजीयक को भी निर्देशित किया गया है कि कालोनाइजर एक्ट का उल्लंघन कर विक्रय किए गए भूखंड की रजिस्ट्री न करें।
बालाघाट तहसील के ग्राम मानेगांव के पटवारी हल्का नंबर 15 में स्थित खसरा नंबर 231/1/2 के 0.490 हेक्टेयर में वार्ड नंबर 1 बालाघाट निवासी संदीप कुमार पिता हिरदेराम चित्रिव द्वारा खसरा नंबर 231/8, 231/9, 231/11, 231/12 के 0.6740 हेक्टेयर में मानेगांव के भूपेन्द्र कटरे पिता लिखीराम कटरे द्वारा, खसरा नंबर 231/6, 231/4 के 0.267 हेक्टेयर में वार्ड नंबर 15 गौली मोहल्ला बालाघाट निवासी मनोज कुमार सोनी पिता मुरलीधर सोनी द्वारा व खसरा नंबर 231/4, 231/5, 229/1 के 0.446 हेक्टेयर में ग्राम मानेगांव के निवासी महेन्द्र पिता ईश्वरीप्रसाद राहंगडाले द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर भूखंड बनाकर विक्रय किया जा रहा था। कालोनाइजर एक्ट के अंतर्गत इन व्यक्तियों द्वारा कालोनी में मूलभूत सुविधाएं विद्युत, पाइप लाइन, नाली, साइट डेव्लपमेंट व सड़क का निर्माण नहीं किया गया है।
कालोनाइजर एक्ट का उल्लंघन कर भूखंड विक्रय के इस मामले में कार्रवाई के लिए तहसीलदार रामबाबू देवांगन द्वारा प्रकरण एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। एसडीएम बोपचे ने इस प्रकरण की सुनवाई के बाद कालोनाइजर एक्ट एक्ट का उल्लंघन करने के कारण इन चारों व्यक्तियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि चालान के माध्यम से शीघ्र शासन के खाते में जमा कराने कहा गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं किए जाने पर इन भू-खंड के खसरा के कालम नंबर 12 में अहस्तांतरणीय शब्द अंकित किया जाएगा और जुर्माने की राशि जमा कराने पर ही अहस्तांतरणीय प्रविष्टि विलोपित की जाएगी।

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